नई दिल्ली: अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 में टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको 31 मार्च, 2024 तक निवेश करना चाहिए. अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और निश्चित आय निवेश पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है. सुरक्षा और निश्चित रिटर्न को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक अक्सर फिक्स्ड डिपॉजिट का विकल्प चुनते हैं. बुजुर्ग निवेशकों के लिए इस साल बेहतर डील है क्योंकि उन्हें वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) पर आकर्षक निश्चित रिटर्न मिल सकता है.
इस खबर के माध्यम से जानते है कि क्या एससीएसएस वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स-बचत फिक्सड डिपॉजिट से बेहतर विकल्प है? इस सवाल का जवाब है हां. लेकिन निवेश करने से पहले, आइए एससीएसएस और पांच-वर्षीय कर-बचत सावधि जमा (एफडी) की विशेषताओं और लाभों की तुलना करते है. ताकि आपको चुनने में आसानी हो पाय.
- एससीएसएस ब्याज दर बनाम टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट रेट
जब भी आप निवेश करने की प्लानिंग करते है तो सबसे पहले दिमाग में रिटर्न आता है. इस निवेश से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? इसके लिए सबसे पहले आइये एससीएसएस और टैक्स सेविंग एफडी की ब्याज दरों की तुलना करते है. जनवरी-मार्च तिमाही के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना प्रति वर्ष 8.2 फीसदी की ब्याज रेट दे रही है. ऐसे में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक किसी प्रमुख सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक में एफडी के लिए जाते हैं, तो उन्हें प्रति वर्ष 6.5 से 8 फीसदी की ब्याज दर मिलेगी. यस बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स-सेवर एफडी पर 8 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है. यह किसी वरिष्ठ नागरिक को टैक्स-सेविंग एफडी पर मिलने वाली अब तक की सबसे ऊंची ब्याज दर है. वहीं, डीसीबी बैंक वरिष्ठ नागरिक कर-बचत एफडी पर 7.9 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है. इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर-बचत एफडी पर 7.75 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है. - एससीएसएस बनाम 5-वर्षीय बैंक एफडी के लिए टेन्योर
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का टेन्योर पांच साल का है. यह टैक्स सेविंग एफडी के लिए भी समान है. पांच साल के बाद, निवेशकों के पास एससीएसएस खातों को तीन-तीन साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक बढ़ाने का विकल्प होता है. हालांकि, यदि आप कर प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपको SCSS में नया निवेश करना होगा. - न्यूनतम और अधिकतम निवेश: एससीएसएस बनाम कर-बचत एफडी
एससीएसएस में न्यूनतम निवेश सीमा 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये है. एससीएसएस में जमा राशि 1,000 रुपये के मल्टीपल में होनी चाहिए. ध्यान रखें कि आप केवल 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आप एससीएसएस में 30 लाख रुपये का निवेश करें. टैक्स-सेविंग एफडी के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 1,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये है. - जोखिम-सुरक्षा और गारंटी: एससीएसएस बनाम कर-बचत एफडी
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक छोटी बचत योजना है. तो, आपको एक पूरी गारंटी मिलती है. एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एफडी न्यूनतम जोखिम के साथ आती है. अनुसूचित बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की जमा बीमा योजना के तहत बीमा किया जाता है. - एससीएसएस आयकर नियम बनाम कर-बचत एफडी इनकम टैक्स रूल
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और टैक्स सेविंग एफडी दोनों ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती की पेशकश करते हैं. लेकिन टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए आपको वित्तीय वर्ष के दौरान एससीएसएस या टैक्स-सेवर एफडी में ताजा जमा करना होगा.
एससीएसएस या टैक्स-सेवर एफडी में जमा पर अर्जित ब्याज पूरी तरह से कर योग्य है और यदि एक वर्ष में कुल ब्याज 50,000 रुपये से ऊपर जाता है तो स्रोत पर कर (टीडीएस) काटा जाता है. हालांकि, अगर आय कर योग्य नहीं है, तो व्यक्ति को फॉर्म 15H या फॉर्म 15G प्रदान करना होगा, ताकि स्रोत पर कोई टैक्स न काटा जाए.