नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की. इसका उद्देश्य पेंशन खाते के माध्यम से बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है. इस योजना की घोषणा बजट 2024 के दौरान की गई थी. पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अनुसार बच्चों के लिए NPS खाता खोलने से उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में शुरुआती लाभ मिलता है और आवश्यक वित्तीय कौशल सिखाए जाते हैं. इसमें कहा गया है कि केवल 1000 रुपये सालाना से, कोई भी बच्चों को निवेश करना सिखा सकता है और उन्हें पैसे के प्रबंधन- कमाई, बचत और समझदारी से खर्च करना सिखा सकता है.
पात्रता
इस योजना के लिए सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष तक की आयु) पात्र हैं. यह बचत-सह-पेंशन योजना PFRDA द्वारा विनियमित और प्रशासित की जाती है. यह नाबालिग के नाम पर खोला गया खाता होगा और अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा, जबकि नाबालिग एकमात्र लाभार्थी होगा.
खाता कहां खोला जा सकता है?
NPS वात्सल्य खाता PFRDA के साथ पंजीकृत पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस (POP) के माध्यम से या तो भौतिक मोड या ऑनलाइन खोला जा सकता है. इसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं. (पीओपी की सूची पीएफआरडीए वेबसाइट पर भी उपलब्ध है). ऑनलाइन मोड के लिए एनपीएस ट्रस्ट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ENPS) उपलब्ध होगा.
आवश्यक दस्तावेज
- नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन, पासपोर्ट)
- अभिभावक का केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) जमा करके किया जाएगा.
- अभिभावक का स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड या फॉर्म 60 घोषणा (नियम 114 बी).
- यदि अभिभावक एनआरआई/ओसीआई है तो नाबालिग का एनआरई/एनआरओ बैंक खाता (एकल या संयुक्त).
- योगदान और फंड चयन
- खाता खोलने का योगदान: न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम कोई सीमा नहीं.
- बाद का योगदान: न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं.
- अभिभावक PFRDA के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक को चुन सकते हैं.
निवेश का विकल्प
- डिफ़ॉल्ट विकल्प: मॉडरेट लाइफ़ साइकिल फंड -LC-50 (50% इक्विटी).
- ऑटो विकल्प: अभिभावक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार लाइफ़ साइकिल फंड - एग्रेसिव -LC-75 (75% इक्विटी), मॉडरेट LC-50 (50% इक्विटी) या कंज़र्वेटिव-LC-25 (25% इक्विटी) चुन सकते हैं.
- सक्रिय विकल्प: अभिभावक इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5%) में फंड के आवंटन का सक्रिय रूप से निर्णय लेता है.
- 18 वर्ष की आयु के बाद क्या?
- NPS टियर - I (सभी नागरिक) में सहज बदलाव.
- 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से तीन महीने के भीतर नाबालिग का नया KYC.
- परिवर्तन के समय, सभी नागरिकों के लिए एनपीएस-टियर I मॉडल की विशेषताएं, लाभ और निकास मानदंड लागू होंगे.
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