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आपके नाम पर हैं कई सिम कार्ड, तो लगेगा जुर्माना और जाएंगे जेल... - New SIM Card Rules In India

New SIM Card Rules In India- नए दूरसंचार अधिनियम-2023 के अनुसार, एक व्यक्ति के पास 9 सिम कार्ड होने चाहिए. अगर आपके पास इस सीमा से अधिक सिम कार्ड हैं, तो आपको अधिकतम 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. कुछ मामलों में तीन साल तक की कैद भी हो सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

SIM Card
सिम कार्ड (प्रतीकात्मक फोटो) (Canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 8, 2024, 6:00 AM IST

Updated : Jul 8, 2024, 6:39 AM IST

नई दिल्ली: क्या आपके नाम पर बहुत ज्यादा सिम कार्ड हैं? अगर है तो हो जाएं सावधान! क्योंकि इससे आपको परेशानी हो सकती है. दूरसंचार अधिनियम-2023 के अनुसार, एक व्यक्ति के पास अधिकतम 9 सिम कार्ड हो सकते है. जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (LSA) में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 सिम कार्ड रख सकते है. यह नियम 26 जून, 2024 से लागू हो गया है. अगर आपके पास इस सीमा से ज्यादा सिम कार्ड हैं, तो जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है.

अधिक सिमा रखने पर क्या हैं जुर्माना?
अगर आपके पास सीमा से ज्यादा सिम कार्ड हैं, तो पहली बार 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आप फिर से इसी तरह सीमा से ज्यादा सिम कार्ड लेते हैं, तो अधिकतम 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर धोखाधड़ी, ठगी, प्रतिरूपण जैसे गलत तरीकों से सिम कार्ड लिए गए हैं, तो जुर्माने के अलावा अधिकतम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है.

क्या कोई और आपके नाम पर सिम कार्ड ले सकता है?
अगर कोई और आपके नाम पर बिना आपकी जानकारी के सिम कार्ड लेता है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे. इसलिए आपको यह जांचना होगा कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं.

टेलीकॉम ऑपरेटर आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं. इसलिए आपको यह जानना होगा कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं.

ऐसे करें चेक आपके नाम पर कितने सिम कार्ड है?
'संचार साथी' वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारे नाम पर कितने सिम कार्ड हैं.

  1. सबसे पहले आपको संचार साथी की वेबसाइट https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/telecomUser/ खोलनी होगी.
  2. इसके बाद आपको अपना वर्तमान मोबाइल नंबर, कैप्चा दर्ज करना होगा और कैप्चा मान्य करें पर क्लिक करना होगा.
  3. कैप्चा मान्य होने के बाद, आपके फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. इसे दर्ज करें
  4. इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा. यह दिखाता है कि आपके नाम पर कितने कनेक्शन (सिम कार्ड) हैं.
  5. इन सिम कार्ड के आगे Not My Number, Not Required और Required नाम के तीन विकल्प दिखाई देंगे.
  6. अपने नाम पर एक्टिव सिम कार्ड को बिना आपकी जानकारी के डिस्कनेक्ट करने के लिए Not My Number पर क्लिक करें.
  7. जिस सिम कार्ड की आपको अब जरूरत नहीं है उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए Not Required पर क्लिक करें.
  8. अगर आपके नाम पर जरूरी सिम कार्ड है तो Requird पर क्लिक करें.
  9. अगर आप Required ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं.

क्या आपके पास पहले से ही बहुत सारे सिम कार्ड हैं?
अगर आपके पास पहले से ही कई सिम कार्ड हैं तो दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा 7 दिसंबर, 2021 को जारी निर्देशों के अनुसार उन्हें फिर से वैरिफाई करना होगा. यानी अगर आपके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो उन्हें फिर से वैरिफाई करने की जरूरत होगी. या फिर उन्हें सरेंडर किया जा सकता है या दूसरों को ट्रांसफर किया जा सकता है. अगर आपको उनकी जरूरत नहीं है तो आप उन्हें डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपने नए दूरसंचार अधिनियम-2023 के लागू होने से पहले 9 से ज्यादा सिम ले लिए हैं, तो नियमों के मुताबिक आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि, गैर-जरूरी सिम से छुटकारा पाना ही बेहतर है.

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अधिक सिमा रखने पर क्या हैं जुर्माना?
अगर आपके पास सीमा से ज्यादा सिम कार्ड हैं, तो पहली बार 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आप फिर से इसी तरह सीमा से ज्यादा सिम कार्ड लेते हैं, तो अधिकतम 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर धोखाधड़ी, ठगी, प्रतिरूपण जैसे गलत तरीकों से सिम कार्ड लिए गए हैं, तो जुर्माने के अलावा अधिकतम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है.

क्या कोई और आपके नाम पर सिम कार्ड ले सकता है?
अगर कोई और आपके नाम पर बिना आपकी जानकारी के सिम कार्ड लेता है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे. इसलिए आपको यह जांचना होगा कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं.

टेलीकॉम ऑपरेटर आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं. इसलिए आपको यह जानना होगा कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं.

ऐसे करें चेक आपके नाम पर कितने सिम कार्ड है?
'संचार साथी' वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारे नाम पर कितने सिम कार्ड हैं.

  1. सबसे पहले आपको संचार साथी की वेबसाइट https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/telecomUser/ खोलनी होगी.
  2. इसके बाद आपको अपना वर्तमान मोबाइल नंबर, कैप्चा दर्ज करना होगा और कैप्चा मान्य करें पर क्लिक करना होगा.
  3. कैप्चा मान्य होने के बाद, आपके फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. इसे दर्ज करें
  4. इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा. यह दिखाता है कि आपके नाम पर कितने कनेक्शन (सिम कार्ड) हैं.
  5. इन सिम कार्ड के आगे Not My Number, Not Required और Required नाम के तीन विकल्प दिखाई देंगे.
  6. अपने नाम पर एक्टिव सिम कार्ड को बिना आपकी जानकारी के डिस्कनेक्ट करने के लिए Not My Number पर क्लिक करें.
  7. जिस सिम कार्ड की आपको अब जरूरत नहीं है उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए Not Required पर क्लिक करें.
  8. अगर आपके नाम पर जरूरी सिम कार्ड है तो Requird पर क्लिक करें.
  9. अगर आप Required ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं.

क्या आपके पास पहले से ही बहुत सारे सिम कार्ड हैं?
अगर आपके पास पहले से ही कई सिम कार्ड हैं तो दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा 7 दिसंबर, 2021 को जारी निर्देशों के अनुसार उन्हें फिर से वैरिफाई करना होगा. यानी अगर आपके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो उन्हें फिर से वैरिफाई करने की जरूरत होगी. या फिर उन्हें सरेंडर किया जा सकता है या दूसरों को ट्रांसफर किया जा सकता है. अगर आपको उनकी जरूरत नहीं है तो आप उन्हें डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपने नए दूरसंचार अधिनियम-2023 के लागू होने से पहले 9 से ज्यादा सिम ले लिए हैं, तो नियमों के मुताबिक आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि, गैर-जरूरी सिम से छुटकारा पाना ही बेहतर है.

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Last Updated : Jul 8, 2024, 6:39 AM IST
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