नई दिल्ली: अगर आप भी समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अभी तक रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो परेशान होने की बजाए पता करें कि आपका रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 थी. इनकम टैक्स डिपाॉर्टमेंट की ओर से समय से अपना आईटीआर फाइल करने वालों को इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया गया है. लेकिन जिन टैक्सपेयर को अभी तक रिफंड नहीं मिला है शायद आपको पता न हो कि आईटीआर रिफंड प्रोसेस नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं.
आयकर विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया उपाय लागू किया है कि केवल पात्र और सत्यापित करदाताओं को ही उनका रिफंड मिले. इस उपाय के तहत कुछ करदाताओं को आयकर रिटर्न (ITR) पोर्टल पर अपने रिफंड की पुष्टि करनी होगी, ऐसा न करने पर रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
अपने आयकर रिफंड की पुष्टि करने के स्टेप्स
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें- आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें.
- 'मेरी लंबित कार्रवाई' सेक्शन पर जाएं- अपनी प्रोफाइल के अंतर्गत, किसी भी लंबित कार्रवाई या अधिसूचना की जांच करें जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है.
- अपने रिफंड अनुरोध की पुष्टि करें- अगर रिफंड कंफर्म के बारे में कोई अधिसूचना है, तो अपने दावे की कंफर्म करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें.
- पुष्टिकरण सबमिट करें- एक बार आवश्यक डिटेल्स सबमिट हो जाने के बाद, आपके रिफंड का प्रॉसेस शुरू हो जाएगा. यह मानते हुए कि आपके रिटर्न के अन्य सभी पहलू सही हैं.
रिफंड में देरी के कारण
- गलत बैंक डिटेल्स- यदि आपने ITR में जो बैंक खाता विवरण दिया है वह गलत या अधूरा है, तो आपका रिफंड जमा नहीं हो सकता है.
- ITR प्रोसेसिंग स्टेटस- यदि आयकर विभाग ने अभी तक आपके रिटर्न को संसाधित नहीं किया है, तो रिफंड में स्वाभाविक रूप से देरी होगी। आप ITR पोर्टल पर अपने रिटर्न की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
- लंबित बकाया- यदि आपके पास पिछले वर्षों से कोई बकाया कर बकाया है, तो विभाग आपके रिफंड को उन पैसों के विरुद्ध समायोजित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कम या विलंबित रिफंड होगा.
- रिटर्न की जांच- ऐसे मामलों में जहां रिटर्न को विस्तृत जांच के लिए चुना जाता है, सत्यापन पूरा होने तक रिफंड प्रक्रिया रोक दी जाएगी
अगर आपके रिफंड में देरी हो तो क्या करें?
- रिफंड स्थिति की जांच करें- ITR पोर्टल पर लॉग इन करें और अपने रिफंड की स्थिति को ट्रैक करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि यह संसाधित हो गया है या अभी भी लंबित है.
- ग्राहक सहायता से संपर्क करें- अगर आपके रिफंड में काफी देरी हो रही है, तो स्पष्टीकरण के लिए आयकर विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क करने पर विचार करें.
- गलतियों को सुधारें- अगर आपकी फाइलिंग में कोई गलती है, जैसे कि गलत बैंक विवरण या गलत आय, तो पोर्टल पर सुधार अनुरोध दर्ज करें.