नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक स्टेटूयरी बॉडी है जिसे 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत शामिल किया गया है. यह भारत में सभी भविष्य निधि खातों के प्रबंधन और विनियमन की जिम्मेदारी रखता है. सभी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्यों को निकासी के लिए एक सक्रिय बैंक खाते को अपने पीएफ खातों से जोड़ना होगा. हाल के दिनों में, ईपीएफओ ग्राहकों के लिए ईपीएफ इंडिया पोर्टल के माध्यम से अपने बैंक विवरण अपडेट करना आसान हो गया है. उसके लिए आपके पास यूएएन नंबर होना चाहिए.
क्या है यूएन नंबर?
यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाने वाला 12 अंकों का एक यूनिक नंबर है. यह संख्या कर्मचारी के जीवन भर समान रहती है. इस एक यूएएन के तहत कर्मचारी कई ईपीएफ खाते रख सकते हैं. ईपीएफ में योगदान करने वाले सभी कर्मचारी ईपीएफओ के सदस्य बन जाते हैं.
जब कोई व्यक्ति पहली बार नौकरी करता है, तो उसे कर्मचारी के लिए यूएएन जेनरेट कराना होता है. नियोक्ता को कर्मचारी के लिए एक ईपीएफ खाता भी खोलना होता है और इस खाते में मासिक पीएफ राशि जमा करनी होती है. नियोक्ता को कर्मचारी को यूएएन और ईपीएफ खाता नंबर देना होगा. अगर कर्मचारी को यूएएन नहीं दिया गया है तो वे इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. एक बार जब कर्मचारी को यूएएन पता चल जाता है, तो कर्मचारी द्वारा खाते को ट्रैक किया जा सकता है. कुछ गड़बड़ियां, जैसे गलत नाम या दी गई जानकारी, को ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है. यह सब यूएएन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है.
डिटेल्स को कर सकते सुधार
ईपीएफ खाते में जमा किए गए गलत डेटा या गलती से दर्ज किए गए डेटा से निकासी करते समय कर्मचारी के लिए कई समस्याएं पैदा होती है. नाम को सही ढंग से लिखने की आवश्यकता हो सकती है, या व्यक्ति ने नाम बदल दिया होगा. ईपीएफ सदस्य के नाम में बदलाव ऑनलाइन किया जा सकता है. इसे ऑफलाइन भी किया जा सकता है.
हालांकि ईपीएफ मेंबर ईपीएफओ में दर्ज किए गए गलत जानकारी को सुधार सकते है, लेकिन इसके लिए मौका पहले जान ले कि आपको कितनी बार बदलने का चांस दिया जाएगा.
कितनी बार बदला जा सकता है?
- सदस्य का नाम- 1
- जेंडर- 1
- डेट ऑफ बर्थ- 1
- पिता/माता का नाम- 1
- रिलेशन- 1
- वैवाहिक स्थिति- 2
- छोड़ने की तिथि- 1
- शामिल होने की तिथि- 1
- छोड़ने का कारण- 1
- आधार नंबर- 1
- राष्ट्रीयता- 1
ऑनलाइन कैस नाम को चेंज कर सकते है?
- सबसे पहले यूएएन पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं.
- उसके बाद यूएएन और पासवर्ड के साथ ईपीएफ अकाउंट में लॉग इन करें
- फिर 'मॉडिफाई' पर क्लिक करें, जिसके बाद व्यक्ति को 'डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई' पर क्लिक करें
- नेम चेंज का डिटेल्स और ऑप्शन अगले पेज पर दिखाई देंगे.
- 'रिक्वेस्ट चेंज' ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आधार के अनुसार नाम भरें.
- सभी रेलीवेंट विवरण भरने के बाद, 'अपडेट' पर क्लिक करें.
- इस टैब पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा.
- इस टैब पर क्लिक. इसमें लिखा है, 'नियोक्ता द्वारा पेंडिंग अप्रूवल'
- यहां कर्मचारी को नियोक्ता से संपर्क करना होगा और नियोक्ता से मंजूरी देने का अनुरोध करना होगा. इसके साथ ही नियोक्ता को उसके मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा जिसमें कर्मचारी के विवरण की मंजूरी मांगी जाएगी.
- नियोक्ता की मंजूरी के बाद ईपीएफ को कर्मचारी का नाम बदलने में 30 दिन का समय लगेगा.