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अनिल अंबानी की रिलायंस पावर पर तीन साल के लिए लगा बैन, ये है वजह

एसईसीआई ने रिलायंस पावर और रिलायंस एनयू बीईएसएस को नोटिस जारी से तीन वर्ष तक भविष्य के टेंडरों में भाग लेने से रोक दिया है.

SECI BARS RELIANCE POWER
अनिल अंबानी की फाइल फोटो. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 3 hours ago

मुंबई: सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने अनिल अंबानी की रिलायंस पावर लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को तीन साल के लिए भविष्य की निविदाओं में बोली लगाने से रोक दिया है. SECI ने जून में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा और 2 गीगावाट स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए अपनी निविदा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बोलियां आमंत्रित की थीं. रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बोली में विसंगतियों के कारण बोली प्रक्रिया को अंतिम चरण में रद्द कर दिया गया था.

प्रक्रिया के हिस्से के रूप में रिलायंस पावर की सहायक कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के ईमेल के साथ एक विदेशी बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी. SECI की इस मामले की जांच में पाया गया कि SBI ने कभी भी ऐसा कोई समर्थन जारी नहीं किया था और ईमेल एक फर्जी ईमेल पते से भेजा गया था. बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस एनयू बीईएसएस ने फर्जी बैंक गारंटी के लिए एक तीसरे पक्ष को दोषी ठहराया था. हालांकि, SECI द्वारा की गई पूरी जांच में कहीं भी ऐसे किसी तीसरे पक्ष का उल्लेख नहीं किया गया है.

इसके कारण बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और SECI ने रिलायंस एनयू बीईएसएस और रिलायंस पावर के खिलाफ कार्रवाई की. SECI द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के सामने आने वाली कई समस्याओं में से एक है. अगस्त में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अंबानी को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था और उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

जबकि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने अक्टूबर में सेबी को जुर्माना वसूलने से रोक दिया था, प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंध जारी है. सेबी का यह आदेश रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा जारी सामान्य प्रयोजन ऋण से जुड़े मामले में था. अनिल अंबानी समूह ने 2016 में संकटग्रस्त पिपावाव शिपयार्ड को खरीदने में भी भारी निवेश किया था, जिसे बाद में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग नाम दिया गया था.

हालांकि, समूह कोई बदलाव नहीं कर सका और अंततः ऋणदाताओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत शिपयार्ड को बेचना पड़ा. इसके अलावा, रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस कैपिटल के दिवालिया होने से समूह की वित्तीय संभावनाओं को और नुकसान पहुंचा.

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मुंबई: सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने अनिल अंबानी की रिलायंस पावर लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को तीन साल के लिए भविष्य की निविदाओं में बोली लगाने से रोक दिया है. SECI ने जून में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा और 2 गीगावाट स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए अपनी निविदा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बोलियां आमंत्रित की थीं. रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बोली में विसंगतियों के कारण बोली प्रक्रिया को अंतिम चरण में रद्द कर दिया गया था.

प्रक्रिया के हिस्से के रूप में रिलायंस पावर की सहायक कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के ईमेल के साथ एक विदेशी बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी. SECI की इस मामले की जांच में पाया गया कि SBI ने कभी भी ऐसा कोई समर्थन जारी नहीं किया था और ईमेल एक फर्जी ईमेल पते से भेजा गया था. बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस एनयू बीईएसएस ने फर्जी बैंक गारंटी के लिए एक तीसरे पक्ष को दोषी ठहराया था. हालांकि, SECI द्वारा की गई पूरी जांच में कहीं भी ऐसे किसी तीसरे पक्ष का उल्लेख नहीं किया गया है.

इसके कारण बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और SECI ने रिलायंस एनयू बीईएसएस और रिलायंस पावर के खिलाफ कार्रवाई की. SECI द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के सामने आने वाली कई समस्याओं में से एक है. अगस्त में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अंबानी को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था और उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

जबकि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने अक्टूबर में सेबी को जुर्माना वसूलने से रोक दिया था, प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंध जारी है. सेबी का यह आदेश रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा जारी सामान्य प्रयोजन ऋण से जुड़े मामले में था. अनिल अंबानी समूह ने 2016 में संकटग्रस्त पिपावाव शिपयार्ड को खरीदने में भी भारी निवेश किया था, जिसे बाद में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग नाम दिया गया था.

हालांकि, समूह कोई बदलाव नहीं कर सका और अंततः ऋणदाताओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत शिपयार्ड को बेचना पड़ा. इसके अलावा, रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस कैपिटल के दिवालिया होने से समूह की वित्तीय संभावनाओं को और नुकसान पहुंचा.

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