ETV Bharat / business

जल्दी करें! एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेडलाइन आज हो रही खत्म

Income tax- एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि आज (15 मार्च) को है. व्यक्तियों और व्यवसायों को समय-समय पर किस्तों के माध्यम से एडवांस इनकम टैक्स का पेमेंट करना चाहिए. चलिए जानते है कि कैसे करें एडवांस टैक्स का पेमेंट. पढ़ें पूरी खबर...

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 15, 2024, 12:59 PM IST

Updated : Mar 15, 2024, 3:12 PM IST

नई दिल्ली: एडवांस टैक्स चुकाने का आज आखिरी डेट है. एडवांस टैक्स आयकर राशि है जिसे एकमुश्त भुगतान करने के बजाय स्पेसिफिक नियत तारीखों के अनुसार किस्तों में पेमेंट करना आवश्यक है. व्यक्तियों और बिजनेस को समय-समय पर किस्तों के माध्यम से एडवांस आयकर का भुगतान करना चाहिए.

एडवांस टैक्स पेमेंट की समय सीमा

  • 15 जून- एडवांस टैक्स का 15 फीसदी भुगतान करें.
  • 15 सितंबर- पहले से पेमेंट किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर 45 फीसदी का भुगतान करें.
  • 15 दिसंबर- पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर 75 फीसदी का भुगतान करें.
  • 15 मार्च- पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर शेष राशि का भुगतान करें.

एडवांस टैक्स को पेमेंट करने में विफल होते है तो क्या होगा?
आपको बता दें कि अगर आप समय पर एडवांस टैक्स का पेमेंट करने में असक्षम होते है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी और 234सी के अनुसार ब्याज शुल्क लग सकता है.

ऑनलाइन एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करें?

  • एडवांस टैक्स को जमा करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा
  • 'ई-पे टैक्स' चुनें और फिर अपना पैन और पासवर्ड दर्ज करें.
  • इसके बाद एडवांस टैक्स पर क्लिक करें.
  • इसके बाद, अपनी पसंदीदा पेमेंट मेथ विधि चुनें और अभी पेमेंट करें बटन पर क्लिक करके भुगतान पूरा करें.
  • एक बार यह पूरा हो जाने पर, आपको अपने पेमेंट की पुष्टि के रूप में एक रसीद प्राप्त होगी.

एडवांस टैक्स क्या है?
एडवांस टैक्स उस टैक्स राशि को बताता है जिसे लंपसम पेमेंट के बजाय स्पेसिफिक डेट के अनुसार किस्तों में भुगतान किया जाना आवश्यक होता है.

ये भी पढ़ें-

नई दिल्ली: एडवांस टैक्स चुकाने का आज आखिरी डेट है. एडवांस टैक्स आयकर राशि है जिसे एकमुश्त भुगतान करने के बजाय स्पेसिफिक नियत तारीखों के अनुसार किस्तों में पेमेंट करना आवश्यक है. व्यक्तियों और बिजनेस को समय-समय पर किस्तों के माध्यम से एडवांस आयकर का भुगतान करना चाहिए.

एडवांस टैक्स पेमेंट की समय सीमा

  • 15 जून- एडवांस टैक्स का 15 फीसदी भुगतान करें.
  • 15 सितंबर- पहले से पेमेंट किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर 45 फीसदी का भुगतान करें.
  • 15 दिसंबर- पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर 75 फीसदी का भुगतान करें.
  • 15 मार्च- पहले से भुगतान किए गए एडवांस टैक्स को घटाकर शेष राशि का भुगतान करें.

एडवांस टैक्स को पेमेंट करने में विफल होते है तो क्या होगा?
आपको बता दें कि अगर आप समय पर एडवांस टैक्स का पेमेंट करने में असक्षम होते है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी और 234सी के अनुसार ब्याज शुल्क लग सकता है.

ऑनलाइन एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करें?

  • एडवांस टैक्स को जमा करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा
  • 'ई-पे टैक्स' चुनें और फिर अपना पैन और पासवर्ड दर्ज करें.
  • इसके बाद एडवांस टैक्स पर क्लिक करें.
  • इसके बाद, अपनी पसंदीदा पेमेंट मेथ विधि चुनें और अभी पेमेंट करें बटन पर क्लिक करके भुगतान पूरा करें.
  • एक बार यह पूरा हो जाने पर, आपको अपने पेमेंट की पुष्टि के रूप में एक रसीद प्राप्त होगी.

एडवांस टैक्स क्या है?
एडवांस टैक्स उस टैक्स राशि को बताता है जिसे लंपसम पेमेंट के बजाय स्पेसिफिक डेट के अनुसार किस्तों में भुगतान किया जाना आवश्यक होता है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : Mar 15, 2024, 3:12 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.