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अगर पति कोमा में, तो पत्नी को संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार : हाईकोर्ट - Madras high court

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2024, 6:01 PM IST

MHC Grants Wife Guardianship Of Husband in Coma: मद्रास उच्च न्यायालय ने कोमा में पड़े एक व्यक्ति की पत्नी को उसकी 1 करोड़ रूपये से अधिक की अचल संपत्ति बेचने/बंधक रखने की अनुमति दी है. पत्नी ने अपने पति की संपत्ति को संभालने के लिए खुद को अभिभावक के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी.

MADRAS HIGH COURT
मद्रास उच्च न्यायालय (ETV Bharat File Photo)

चेन्नई: कोमा में पड़े पति का इलाज कराने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने पत्नी को संरक्षक (अभिभावक) नियुक्त कर इलाज पर खर्च करने के लिए पति की संपत्ति बेचने का अधिकार दे दिया. चेन्नई की शशिकला ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था. इसमें अपने पति की संपत्ति को संभालने के लिए खुद को अभिभावक के रूप में नियुक्त करने की मांग की गई थी, जो स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और कोमा में हैं.

मामले की सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अभिभावक के रूप में नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है. इसके लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राहत मांगी जा सकती है. इस आदेश के खिलाफ शशिकला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस स्वामीनाथन और बालाजी की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले की ओर इशारा किया कि अगर कानून में कोई और रास्ता नहीं है तो अदालत कानूनी अभिभावक के रूप में आदेश जारी कर सकती है. कोर्ट ने पत्नी को अपने पति की संपत्ति को संभालने का आदेश दिया. उस आदेश में, न्यायाधीशों ने यह भी उल्लेख किया है कि 'पहले से ही अस्पताल के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद, घर लौट चुके पति की देखभाल के लिए अलग से नर्सों की नियुक्ति करनी होगी'.

अदालत में मौजूद शशिकला के दोनों बच्चों ने रोते हुए कहा कि अगर मां को संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है? न्यायाधीशों ने कहा कि कोमा में पड़े व्यक्ति की देखभाल करना आसान नहीं है और सिविल कोर्ट से राहत मांगना अनुचित है. न्यायाधीशों ने एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज करते हुए पत्नी शशिकला को उनके पति शिवकुमार का अभिभावक नियुक्त किया. कोर्ट ने शशिकला को एक करोड़ रुपये की संपत्ति बेचने की अनुमति दी. उन्होंने शिवकुमार के नाम पर 50 लाख रुपये स्थायी जमा के रूप में निवेश करने और उस पर तिमाही ब्याज लेने का आदेश दिया है.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक को चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने से किया इनकार

चेन्नई: कोमा में पड़े पति का इलाज कराने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने पत्नी को संरक्षक (अभिभावक) नियुक्त कर इलाज पर खर्च करने के लिए पति की संपत्ति बेचने का अधिकार दे दिया. चेन्नई की शशिकला ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था. इसमें अपने पति की संपत्ति को संभालने के लिए खुद को अभिभावक के रूप में नियुक्त करने की मांग की गई थी, जो स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और कोमा में हैं.

मामले की सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अभिभावक के रूप में नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है. इसके लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राहत मांगी जा सकती है. इस आदेश के खिलाफ शशिकला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस स्वामीनाथन और बालाजी की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले की ओर इशारा किया कि अगर कानून में कोई और रास्ता नहीं है तो अदालत कानूनी अभिभावक के रूप में आदेश जारी कर सकती है. कोर्ट ने पत्नी को अपने पति की संपत्ति को संभालने का आदेश दिया. उस आदेश में, न्यायाधीशों ने यह भी उल्लेख किया है कि 'पहले से ही अस्पताल के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद, घर लौट चुके पति की देखभाल के लिए अलग से नर्सों की नियुक्ति करनी होगी'.

अदालत में मौजूद शशिकला के दोनों बच्चों ने रोते हुए कहा कि अगर मां को संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है? न्यायाधीशों ने कहा कि कोमा में पड़े व्यक्ति की देखभाल करना आसान नहीं है और सिविल कोर्ट से राहत मांगना अनुचित है. न्यायाधीशों ने एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज करते हुए पत्नी शशिकला को उनके पति शिवकुमार का अभिभावक नियुक्त किया. कोर्ट ने शशिकला को एक करोड़ रुपये की संपत्ति बेचने की अनुमति दी. उन्होंने शिवकुमार के नाम पर 50 लाख रुपये स्थायी जमा के रूप में निवेश करने और उस पर तिमाही ब्याज लेने का आदेश दिया है.

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