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वायनाड: वक्फ बोर्ड ने 5 लोगों को नोटिस किया जारी, BJP करेगी हस्तक्षेप

केरल के तटीय क्षेत्र मुनंबम में वक्फ बोर्ड ने पांच लोगों को नोटिस भेजा है, जिसके चलते लोग चिंतित हो गए हैं.

वक्फ बोर्ड ने वायनाड के निवासियों को नोटिस किया जारी
वक्फ बोर्ड ने वायनाड के निवासियों को नोटिस किया जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 12, 2024, 7:53 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल की वायनाड लोकसभा सीट उपचुनाव होने जा रहा है. ऐसे में केरल के तटीय क्षेत्र मुनंबम में वक्फ बोर्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है. दरअसल, वक्फ बोर्ड ने वीपी सलीम, सीवी हमजा फैजी, जमाल, उक्कादन रहमत और अलकांडी रवि को नोटिस भेजा है.

इसमें सिर्फ रवि और रहमत के नाम पर संपत्ति है. बाकी तीन सालों से यहां रह रहे हैं. इन लोगों को तलप्पुझा हिदायतुल इस्लाम जमात मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा वक्फ बोर्ड को वक्फ भूमि हस्तांतरण के संबंध में नोटिस भेजा गया है.

नोटिस में कहा गया है कि अगर जमीन से जुड़े कोई भी दस्तावेज पेश करने हैं तो 16 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड को सूचित किया जाए. हालांकि, अभी सिर्फ पांच लोगों को नोटिस मिला है, लेकिन आस-पास के कई लोग भविष्य में नोटिस मिलने को लेकर चिंतित हैं. इलाके के निवासियों को चिंता है कि उन्होंने दशकों पहले जो जमीन खरीदी थी उससे उन्हें बेदखल न होना पडे़.

वक्फ बोर्ड का नोटिस
वक्फ बोर्ड का नोटिस (ETV Bharat)

कानूनी तौर पर निपटेंगे
नोटिस पाने वाले हमजा फैजी का कहना है कि नोटिस में कहा गया है कि हमने मालिक से जो जमीन खरीदी है, वह अतिक्रमित जमीन है. नींव और बुनियाद हमारे पास है. उन्हें वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला है. इसमें कहा कि जिस जमीन पर पिछले हफ्ते तक उन्होंने टैक्स चुकाया है, यह हमारी जमीन है. हमजा का कहना है कि वह इस मामले से कानूनी तौर पर निपटेंगे.

इलाके के निवासी शिवरामन भी वक्फ के इस कदम पर चिंता जताई और कहा कि मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन मैं उसी सर्वे नंबर की जमीन पर रह रहा हूं. नोटिस और बेदखली का डर भी है. 1963 में मेरे पिता ने यह जमीन जॉन नाम के व्यक्ति से खरीदी थी. 1974 में इसका डीड मिला. मेरे पिता और मां की मृत्यु भी यहीं हुई थी. अगर ऐसा कोई नोटिस आता है, तो चाहे मेरा सिर ही क्यों न कट जाए, हम यहां से नहीं जाएंगे.

वक्फ बोर्ड का नोटिस
वक्फ बोर्ड का नोटिस (ETV Bharat)

महल कमेटी का जवाब
इस संबंध में महल कमेटी के पदाधिकारी नासिर अहसानी ने कहा कि यह मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा है. इसमें महल कमेटी का हस्तक्षेप करना कानूनी तौर पर संभव नहीं है. हम किसी को निराश नहीं करना चाहते. हम कानूनी तौर पर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे.

बीजेपी राजनीतिक लाभ उठा रही है
इस बीच, घटनास्थल का दौरा करने के बाद सीपीएम नेता पी जयराजन ने कहा कि भाजपा वक्फ बोर्ड की जमीन के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठा रही है. जयराजन ने परिवारों को आश्वासन दिया कि बेदखली की कोई कार्रवाई नहीं होगी.

जयराजन ने कहा कि भाजपा ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करके इसका समाधान निकाला जाएगा. वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों में राज्य सरकार पूरी तरह से हस्तक्षेप कर सकती है. पी जयराजन ने कहा कि चुनाव के कारण मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है.

भाजपा राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी
वहीं, मामले में बीजेपी नेता एमटी रमेश ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम मिलीभगत कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड वायनाड में कई जमीनों पर दावा कर रहा है और भाजपा इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी.

'ध्रुवीकरण कर रही बीजेपी'
सीपीएम के स्थानीय सचिव विनोद का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है. विनोद ने कहा कि 2022 में वक्फ बोर्ड ने महल में एक व्यक्ति द्वारा दिए गए मूक पत्र के संबंध में जांच की थी और ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जिसमें वहां से एक भी व्यक्ति को छोड़ा जाए.

इससे पहले वक्फ बोर्ड ने एर्नाकुलम जिले के तटीय गांव मुनंबम में 14 परिवारों को नोटिस जारी किया था. वक्फ बोर्ड के दावे के बाद मुनंबम के चिंतित निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो 30 दिनों के बाद भी जारी है. बता दें कि मुनंबम में कुल 614 परिवार वक्फ अधिनियम के कारण अपने घर और जमीन खोने के डर से विरोध कर रहे हैं.

वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए जाने के बाद इन परिवारों ने भूमि पर अपना राजस्व अधिकार खो दिया, जब मामला अदालत में पहुंचा, तो जिन मालिकों ने 2022 तक कर का भुगतान किया था, उन्हें उसके बाद कर का भुगतान करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया. संपत्ति के मुकदमेबाजी में चले जाने के बाद, मालिक भूमि को गिरवी रखने, ऋण लेने या भूमि को बेचने में असमर्थ थे।

मुनंबम भूमि मुद्दे का बैकग्राउंड
भूमि विवादित त्रावणकोर के महाराजा द्वारा अब्दुल सत्तार सेठ को 1902 में दिए गए पट्टे से उत्पन्न हुआ है, जिसे बाद में उनके वंशज को हस्तांतरित कर दिया गया, जिन्होंने इसे फारूक कॉलेज वक्फ को सौंप दिया. निवासियों ने कॉलेज से भूमि फिर खरीद ली थी.

यह भी पढ़ें- वक्फ विवाद : कर्नाटक सरकार ने किसानों को नोटिस भेजने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी

तिरुवनंतपुरम: केरल की वायनाड लोकसभा सीट उपचुनाव होने जा रहा है. ऐसे में केरल के तटीय क्षेत्र मुनंबम में वक्फ बोर्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है. दरअसल, वक्फ बोर्ड ने वीपी सलीम, सीवी हमजा फैजी, जमाल, उक्कादन रहमत और अलकांडी रवि को नोटिस भेजा है.

इसमें सिर्फ रवि और रहमत के नाम पर संपत्ति है. बाकी तीन सालों से यहां रह रहे हैं. इन लोगों को तलप्पुझा हिदायतुल इस्लाम जमात मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा वक्फ बोर्ड को वक्फ भूमि हस्तांतरण के संबंध में नोटिस भेजा गया है.

नोटिस में कहा गया है कि अगर जमीन से जुड़े कोई भी दस्तावेज पेश करने हैं तो 16 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड को सूचित किया जाए. हालांकि, अभी सिर्फ पांच लोगों को नोटिस मिला है, लेकिन आस-पास के कई लोग भविष्य में नोटिस मिलने को लेकर चिंतित हैं. इलाके के निवासियों को चिंता है कि उन्होंने दशकों पहले जो जमीन खरीदी थी उससे उन्हें बेदखल न होना पडे़.

वक्फ बोर्ड का नोटिस
वक्फ बोर्ड का नोटिस (ETV Bharat)

कानूनी तौर पर निपटेंगे
नोटिस पाने वाले हमजा फैजी का कहना है कि नोटिस में कहा गया है कि हमने मालिक से जो जमीन खरीदी है, वह अतिक्रमित जमीन है. नींव और बुनियाद हमारे पास है. उन्हें वक्फ बोर्ड का नोटिस मिला है. इसमें कहा कि जिस जमीन पर पिछले हफ्ते तक उन्होंने टैक्स चुकाया है, यह हमारी जमीन है. हमजा का कहना है कि वह इस मामले से कानूनी तौर पर निपटेंगे.

इलाके के निवासी शिवरामन भी वक्फ के इस कदम पर चिंता जताई और कहा कि मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन मैं उसी सर्वे नंबर की जमीन पर रह रहा हूं. नोटिस और बेदखली का डर भी है. 1963 में मेरे पिता ने यह जमीन जॉन नाम के व्यक्ति से खरीदी थी. 1974 में इसका डीड मिला. मेरे पिता और मां की मृत्यु भी यहीं हुई थी. अगर ऐसा कोई नोटिस आता है, तो चाहे मेरा सिर ही क्यों न कट जाए, हम यहां से नहीं जाएंगे.

वक्फ बोर्ड का नोटिस
वक्फ बोर्ड का नोटिस (ETV Bharat)

महल कमेटी का जवाब
इस संबंध में महल कमेटी के पदाधिकारी नासिर अहसानी ने कहा कि यह मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा है. इसमें महल कमेटी का हस्तक्षेप करना कानूनी तौर पर संभव नहीं है. हम किसी को निराश नहीं करना चाहते. हम कानूनी तौर पर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे.

बीजेपी राजनीतिक लाभ उठा रही है
इस बीच, घटनास्थल का दौरा करने के बाद सीपीएम नेता पी जयराजन ने कहा कि भाजपा वक्फ बोर्ड की जमीन के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठा रही है. जयराजन ने परिवारों को आश्वासन दिया कि बेदखली की कोई कार्रवाई नहीं होगी.

जयराजन ने कहा कि भाजपा ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करके इसका समाधान निकाला जाएगा. वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों में राज्य सरकार पूरी तरह से हस्तक्षेप कर सकती है. पी जयराजन ने कहा कि चुनाव के कारण मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है.

भाजपा राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी
वहीं, मामले में बीजेपी नेता एमटी रमेश ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम मिलीभगत कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड वायनाड में कई जमीनों पर दावा कर रहा है और भाजपा इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी.

'ध्रुवीकरण कर रही बीजेपी'
सीपीएम के स्थानीय सचिव विनोद का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है. विनोद ने कहा कि 2022 में वक्फ बोर्ड ने महल में एक व्यक्ति द्वारा दिए गए मूक पत्र के संबंध में जांच की थी और ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जिसमें वहां से एक भी व्यक्ति को छोड़ा जाए.

इससे पहले वक्फ बोर्ड ने एर्नाकुलम जिले के तटीय गांव मुनंबम में 14 परिवारों को नोटिस जारी किया था. वक्फ बोर्ड के दावे के बाद मुनंबम के चिंतित निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो 30 दिनों के बाद भी जारी है. बता दें कि मुनंबम में कुल 614 परिवार वक्फ अधिनियम के कारण अपने घर और जमीन खोने के डर से विरोध कर रहे हैं.

वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए जाने के बाद इन परिवारों ने भूमि पर अपना राजस्व अधिकार खो दिया, जब मामला अदालत में पहुंचा, तो जिन मालिकों ने 2022 तक कर का भुगतान किया था, उन्हें उसके बाद कर का भुगतान करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया. संपत्ति के मुकदमेबाजी में चले जाने के बाद, मालिक भूमि को गिरवी रखने, ऋण लेने या भूमि को बेचने में असमर्थ थे।

मुनंबम भूमि मुद्दे का बैकग्राउंड
भूमि विवादित त्रावणकोर के महाराजा द्वारा अब्दुल सत्तार सेठ को 1902 में दिए गए पट्टे से उत्पन्न हुआ है, जिसे बाद में उनके वंशज को हस्तांतरित कर दिया गया, जिन्होंने इसे फारूक कॉलेज वक्फ को सौंप दिया. निवासियों ने कॉलेज से भूमि फिर खरीद ली थी.

यह भी पढ़ें- वक्फ विवाद : कर्नाटक सरकार ने किसानों को नोटिस भेजने वाले अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी

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