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वाल्मीकि कॉर्पोरेशन स्कैम: ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन - Valmiki Corporation Scam

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 23, 2024, 8:43 PM IST

Valmiki Corporation Scam: निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक कल्लेश बी ने शिकायत की थी कि, ईडी अधिकारियों ने उन पर यह स्वीकार करने के लिए दबाव डाला था कि, उन्होंने पूर्व मंत्री बी नागेंद्र के दबाव में आकर अवैध रूप से धन ट्रांसफर किया था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया था. ईडी अधिकारियों के खिलाफ विल्सन गार्डन पुलिस थाने में शिकायत की गई थी.

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कर्नाटक हाईकोर्ट (ETV Bharat)

बेंगलुरु: वाल्मीकि कॉर्पोरेशन स्कैम मामले की जांच कर रही ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. अब खबर है कि, ईडी के अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन दोनों पर आरोप है कि, घोटाले की जांच के दौरान पूर्व मंत्री नागेंद्र का नाम उजागर करने के लिए उन्होंने दबाव बनाया था.

निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक कल्लेश बी ने शिकायत की थी कि, ईडी अधिकारियों ने उन पर यह स्वीकार करने के लिए दबाव डाला था कि, उन्होंने पूर्व मंत्री बी नागेंद्र के दबाव में आकर अवैध रूप से धन ट्रांसफर किया था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया था. ईडी अधिकारियों के खिलाफ विल्सन गार्डन पुलिस थाने में शिकायत की गई थी. सोमवार (22 जुलाई) को शहर के विल्सन गार्डन थाने की पुलिस ने ईडी अधिकारी कन्नन और मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जिसके बाद इन अधिकारियों ने मंगलवार को हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल कर दी है.

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ के समक्ष ईडी अधिकारियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मधुकर देशपांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता ईडी अधिकारी हैं, जिन्होंने केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन किया है. देशपांडे ने कहा कि, ईडी की सुनवाई में शामिल हुए शिकायतकर्ता सुनवाई के बाद सीधे थाने गए और ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. अधिकारियों की ड्यूटी में बाधा डालने और बिना कोई प्रारंभिक जांच किए ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि आवेदन पर तुरंत सुनवाई के लिए विचार किया जाए.

पीठ ने इस पर सहमति जताई और कहा कि, आवेदन पर दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी. कोर्ट ने याचिका की एक प्रति राज्य सरकार के वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाने वाले कल्लेश ने पहले शेषाद्रिपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसके बाद लोकेशन के आधार पर शिकायत को ट्रांसफर करने वाली विल्सन गार्डन थाने की पुलिस ने दोनों ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली.

वहीं, दूसरी तरफ सिटी पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने कहा कि, वाल्मीकि विकास निगम में अवैध मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच चल रही है, इसलिए कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती.

जानकारी के मुताबिक, विल्सन गार्डन थाने में शांतिनगर स्थित ईडी कार्यालय में कार्यरत कन्नन और मित्तल नामक दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है. जानकारी मिली है कि विल्सन गार्डन थाने ने मामला दर्ज होने की पृष्ठभूमि में उठाए जाने वाले अगले कदमों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है.

ये भी पढ़ें: वाल्मीकि कॉर्पोरेशन स्कैम: पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की ईडी हिरासत 3 अगस्त तक बढ़ाई गई

बेंगलुरु: वाल्मीकि कॉर्पोरेशन स्कैम मामले की जांच कर रही ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. अब खबर है कि, ईडी के अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन दोनों पर आरोप है कि, घोटाले की जांच के दौरान पूर्व मंत्री नागेंद्र का नाम उजागर करने के लिए उन्होंने दबाव बनाया था.

निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक कल्लेश बी ने शिकायत की थी कि, ईडी अधिकारियों ने उन पर यह स्वीकार करने के लिए दबाव डाला था कि, उन्होंने पूर्व मंत्री बी नागेंद्र के दबाव में आकर अवैध रूप से धन ट्रांसफर किया था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया था. ईडी अधिकारियों के खिलाफ विल्सन गार्डन पुलिस थाने में शिकायत की गई थी. सोमवार (22 जुलाई) को शहर के विल्सन गार्डन थाने की पुलिस ने ईडी अधिकारी कन्नन और मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जिसके बाद इन अधिकारियों ने मंगलवार को हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल कर दी है.

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ के समक्ष ईडी अधिकारियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मधुकर देशपांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता ईडी अधिकारी हैं, जिन्होंने केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन किया है. देशपांडे ने कहा कि, ईडी की सुनवाई में शामिल हुए शिकायतकर्ता सुनवाई के बाद सीधे थाने गए और ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. अधिकारियों की ड्यूटी में बाधा डालने और बिना कोई प्रारंभिक जांच किए ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि आवेदन पर तुरंत सुनवाई के लिए विचार किया जाए.

पीठ ने इस पर सहमति जताई और कहा कि, आवेदन पर दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी. कोर्ट ने याचिका की एक प्रति राज्य सरकार के वकील को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाने वाले कल्लेश ने पहले शेषाद्रिपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसके बाद लोकेशन के आधार पर शिकायत को ट्रांसफर करने वाली विल्सन गार्डन थाने की पुलिस ने दोनों ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली.

वहीं, दूसरी तरफ सिटी पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने कहा कि, वाल्मीकि विकास निगम में अवैध मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच चल रही है, इसलिए कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती.

जानकारी के मुताबिक, विल्सन गार्डन थाने में शांतिनगर स्थित ईडी कार्यालय में कार्यरत कन्नन और मित्तल नामक दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है. जानकारी मिली है कि विल्सन गार्डन थाने ने मामला दर्ज होने की पृष्ठभूमि में उठाए जाने वाले अगले कदमों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है.

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