नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके कंधे इतने चौड़े हैं कि वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी आरोप या आलोचना को सहन कर सकता है, लेकिन लंबित प्रकरणों के संबंध में अदालत के समक्ष पक्षकार सोशल मीडिया पर तथ्यों को विकृत नहीं कर सकते हैं.
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यह बहुत सामान्य बात है कि न्यायाधीश वकीलों द्वारा की जा रही दलीलों के दौरान कभी-कभी कार्यवाही में किसी पक्ष के सपोर्ट में और कभी-कभी विपक्ष में प्रतिक्रिया देते हैं.
पीठ ने 8 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा, 'हालांकि, यह कार्यवाही के किसी भी पक्ष या उनके वकील को सोशल मीडिया पर तथ्यों को विकृत करने वाली टिप्पणियां या संदेश पोस्ट करने या कार्यवाही के सही तथ्यों का खुलासा नहीं करने का कोई अधिकार या छूट नहीं देता है.'
शीर्ष अदालत ने फैसले के लिए आरक्षित एक मामले के संबंध में भ्रामक फेसबुक पोस्ट के संबंध में असम के विधायक करीम उद्दीन बरभुइया के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करते हुए ये टिप्पणियां कीं. पीठ ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लंबित मामलों के संबंध में प्रकाशित टिप्पणियों या पोस्ट पर अपना असंतोष व्यक्त किया.
बेंच ने कहा कि 'हालांकि, हमारे कंधे किसी भी दोष या आलोचना को सहन करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से अदालत में लंबित मामलों के संबंध में प्रकाशित टिप्पणियों या पोस्टों की प्रवृत्ति है. अदालतों के अधिकार को कमज़ोर करना या न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना गंभीरता से विचार करने योग्य है.'
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट प्रकाशित करके, कथित अवमाननाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था. अदालत के समक्ष तर्क दिया गया था, 'जब मामला फैसले के लिए आरक्षित था, तो कथित अवमाननाकर्ता अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐसी कोई पोस्ट प्रकाशित नहीं कर सकता था, और यह अदालत की कार्यवाही और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का एक स्पष्ट प्रयास था.'
गुप्ता की दलील में प्रथम दृष्टया तथ्य पाते हुए पीठ ने कहा कि ' वह इस बात से गंभीर रूप से चिंतित है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है, जिस पर न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में संदेश, टिप्पणियां, लेख आदि पोस्ट किए जा रहे हैं.'
ये है मामला : शीर्ष अदालत ने 20 मार्च की फेसबुक पोस्ट के लिए सोनाई विधायक बरभुइया के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की. अदील अहमद के माध्यम से अदालत का रुख करने वाले अमीनुल हक लस्कर ने कहा कि यह उनके संज्ञान में आया है कि करीम कथित अवमाननाकर्ता ने 20 मार्च 2024 को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि 'सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोप विफल हो गए हैं. वह इस पूरे समय सही रहे हैं और जिन लोगों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, वे झूठे साबित हुए हैं.'
शीर्ष अदालत ने करीम को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 में निहित प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, 1975 की कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के नियम 3 (सी) के साथ नोटिस जारी किया.
शीर्ष अदालत ने कहा 'इस आदेश की एक प्रति भारत के अटॉर्नी जनरल को भी सौंपी जाए. नोटिस चार सप्ताह के बाद वापस करने योग्य बनाया जाएगा. कथित अवमाननाकर्ता को वापसी योग्य तिथि पर उपस्थित रहने दें. रजिस्ट्री उचित आदेशों के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगी, यदि उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो.
8 अप्रैल को एक अलग मामले में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक (एआईयूडीएफ) नेता और असम विधायक करीम उद्दीन बरभुइया को राहत देते हुए, शीर्ष अदालत ने असम में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सोनाई से बरभुइया के 2021 विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली अमीनुल हक लस्कर और अन्य द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया.