अजमेर: कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जमानत मिलने के बाद आरोपी मोहम्मद जावेद हाई सिक्योरिटी जेल से शनिवार को रिहा हो गया. हाई सिक्योरिटी जेल के अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि मोहम्मद जावेद 25 माह से जेल में था. 5 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली. जमानत के आदेश आने के बाद जावेद मोहम्मद को शनिवार को रिहा किया गया.
उन्होंने बताया कि जेल से रिहा होने से पहले मोहम्मद जावेद ने जेल कैंटीन से सामान खरीदा था. उन्होंने बताया कि जेल में कैद प्रत्येक कैदी के खाते में परिजन पैसा जमा करवाते हैं. इन पैसों का उपयोग कैदी आवश्यक वस्तुएं खरीदने में करते हैं. मोहम्मद जावेद के खाते में साढे तीन हजार रुपये थे, लिहाजा जाने से पहले मोहम्मद जावेद ने जेल कैंटीन से बिस्कुट और नमकीन के अलावा अंडर गारमेंट्स खरीदे.
25 माहीने तक मोहम्मद जावेद जेल में रहा : कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोप में मोहम्मद जावेद की गिरफ्तारी जुलाई 2022 को हुई थी. एनआईए की विशेष कोर्ट में दिसंबर 2022 में उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे. मोहम्मद जावेद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और आपराधिक षड्यंत्र में लिप्त होने का आरोप था. कन्हैयालाल टेलर की हत्या से पहले मोहम्मद जावेद ने उसकी रेकी की थी.
फरहाद उर्फ बबला को मिली थी जमानत : कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी. आरोपी फरहाद के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था. फरहाद जुलाई 2022 से जेल में था.
यह था कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला : 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी ने बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी थी. साथ ही इस निर्मम हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था. इस मामले में पुलिस ने गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी को पहले गिरफ्तार किया था. इनके बाद जांच एजेंसी ने 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आसिफ मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहसिन, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मुस्लिम मोहम्मद, मोहम्मद जावेद शामिल थे. इनके खिलाफ एनआईए कोर्ट ने 9 फरवरी 2023 को आतंकी गतिविधियों, हत्या, आपराधिक षड्यंत्र आर्म्स एक्ट आदि आरोपों में चालान पेश किया था.