चंडीगढ़ : उबर इंडिया पर चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का हंटर चला है. अदालत ने एक केस में उबर इंडिया को 20 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर देने के लिए कहा है.
उबर एप से बुक की टैक्सी : मामला साल 2021 का है, जब चंडीगढ़ के रहने वाले अश्विनी पाराशर को टैक्सी सर्विस कंपनी उबर के ड्राइवर ने 8.83 किलोमीटर के लिए 1334 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा था. अश्विनी पाराशर ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक कंज्यूमर कोर्ट में दावा किया था कि 6 अगस्त 2021 को रात 10:40 बजे से 10:57 बजे के लिए उन्होंने उबर एप (Uber App) के जरिए टैक्सी राइड बुक की थी. लेकिन उनसे कार के ड्राइवर ने तय रकम से ज्यादा पैसों की डिमांड की. उन्होंने इस मामले में उबर इंडिया को ऑफिशियल मेल कर शिकायत दर्ज करवाई लेकिन उन्हें कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद परेशान होकर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
तय रकम से ज्यादा दिखा बिल : वहीं उबर इंडिया ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि सवारी को टैक्सी राइड का बिल 359 रुपए का दिखाया गया था लेकिन ड्राइवर सवारी को अलग-अलग रास्तों से होते हुए लेकर मंजिल पर पहुंचा जिसके चलते उनका किराया 1334 बन गया था. उबर ने आगे कहा कि सवारी और कार ड्राइवर के बीच में हो रही बातचीत का कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है. कंपनी सिर्फ सवारी और ड्राइवर के बीच मीडिएटर के तौर पर काम करती है. ऐसे में वो दोनों पक्षों के लिए जिम्मेदार नहीं है. वहीं उबर ने शिकायतकर्ता के खाते में 975 उबर क्रेडिट वापस कर दिए थे, क्योंकि ये नकद यात्रा की गई थी.
उबर कंपनी पर लगाया जुर्माना : चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि टैक्सी राइड के पहले सवारी को किराए के तौर पर 359 रुपए का चार्ज दिखाया गया था लेकिन शिकायतकर्ता को डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर टैक्सी के ड्राइवर को एप में दिखा रहे 1334 रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ा, जो कि अपने आप में असंवैधानिक है. ऐसे में शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है और कंपनी को इसके लिए जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा. मुआवजे के तौर पर कंपनी को काम से कम 10 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करवाने होंगे. वहीं शिकायतकर्ता को मुआवजे और मुकदमे के खर्च के तौर पर 10 हजार रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा.
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