नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बंगाल के पशु तस्करी घोटाला मामले के आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. अनुब्रत मंडल को सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई.
दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अनुब्रत मंडल के सीए मनीष कोठारी को 22 सितंबर 2023 को जमानत दी थी. ईडी के मुताबिक, मनीष कोठारी ने फर्जी कंपनियां बनाकर उसके जरिये पैसा डायवर्ट किया. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को मनी लॉड्रिंग के मामले में जमानत दी थी.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 मई 2023 को अनुब्रत मंडल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में अनुब्रत मंडल को घोटाले का सूत्रधार बताया है. सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अनुब्रत मंडल को काफी लाभ हुआ.
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सुनवाई के दौरान मंडल की ओर से कहा गया कि वो दो सालों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. इस मामले के कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. अनुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी. ईडी ने 7 मार्च 2023 को अनुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था और 8 मार्च 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.