ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल पशु तस्करी से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को मिली जमानत - TMC leader Anubrata Mandal get bail - TMC LEADER ANUBRATA MANDAL GET BAIL

TMC leader Anubrata Mandal get bail :तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई.

मनी लाऊंड्रिंग मामले में तृणमूल नेता अणुब्रत मंडल को मिली जमानत
मनी लाऊंड्रिंग मामले में तृणमूल नेता अणुब्रत मंडल को मिली जमानत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 20, 2024, 8:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बंगाल के पशु तस्करी घोटाला मामले के आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. अनुब्रत मंडल को सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई.

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अनुब्रत मंडल के सीए मनीष कोठारी को 22 सितंबर 2023 को जमानत दी थी. ईडी के मुताबिक, मनीष कोठारी ने फर्जी कंपनियां बनाकर उसके जरिये पैसा डायवर्ट किया. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को मनी लॉड्रिंग के मामले में जमानत दी थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 मई 2023 को अनुब्रत मंडल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में अनुब्रत मंडल को घोटाले का सूत्रधार बताया है. सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अनुब्रत मंडल को काफी लाभ हुआ.

ये भी पढ़ें : पशु तस्करी के आरोपी TMC नेता अणुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत

सुनवाई के दौरान मंडल की ओर से कहा गया कि वो दो सालों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. इस मामले के कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. अनुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी. ईडी ने 7 मार्च 2023 को अनुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था और 8 मार्च 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बंगाल के पशु तस्करी घोटाला मामले के आरोपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को मनी लॉड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. अनुब्रत मंडल को सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई.

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अनुब्रत मंडल के सीए मनीष कोठारी को 22 सितंबर 2023 को जमानत दी थी. ईडी के मुताबिक, मनीष कोठारी ने फर्जी कंपनियां बनाकर उसके जरिये पैसा डायवर्ट किया. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को मनी लॉड्रिंग के मामले में जमानत दी थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 मई 2023 को अनुब्रत मंडल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में अनुब्रत मंडल को घोटाले का सूत्रधार बताया है. सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अनुब्रत मंडल को काफी लाभ हुआ.

ये भी पढ़ें : पशु तस्करी के आरोपी TMC नेता अणुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत

सुनवाई के दौरान मंडल की ओर से कहा गया कि वो दो सालों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. इस मामले के कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. अनुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी. ईडी ने 7 मार्च 2023 को अनुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था और 8 मार्च 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.