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कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत, हाईकोर्ट खंडपीठ ने सुनाया फैसला - Udaipur Kanhaiyalal Murder Case

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी.

Udaipur Kanhaiya Lal murder case
आरोपी जावेद को जमानत (Photo ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 5, 2024, 1:55 PM IST

Updated : Sep 5, 2024, 2:37 PM IST

हाईकोर्ट खंडपीठ ने सुनाया फैसला (Video ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुआ दिया.

याचिका में कहा गया था कि एनआईए ने बिना पुख्ता सबूत के केवल कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. वो लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपी हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है. उसने ही मुख्य आरोपियों को कन्हैयालाल के दुकान में होने की सूचना दी थी. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

पढ़ें: उदयपुर कांड : कन्हैयालाल के बेटे की मांग- पिता के हत्यारों के घरों पर भी हो बुलडोजर कार्रवाई

गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था. मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं.

हाईकोर्ट खंडपीठ ने सुनाया फैसला (Video ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुआ दिया.

याचिका में कहा गया था कि एनआईए ने बिना पुख्ता सबूत के केवल कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. वो लंबे समय से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपी हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है. उसने ही मुख्य आरोपियों को कन्हैयालाल के दुकान में होने की सूचना दी थी. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

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गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था. मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं.

Last Updated : Sep 5, 2024, 2:37 PM IST
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