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तेलंगाना हाई कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्ची के रेप और हत्या मामले में व्यक्ति की मौत की सजा बरकरार रखी - TELANGANA HIGH COURT

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 1, 2024, 4:17 PM IST

Girl Rape And Murder Case: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2017 में अपने घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के एक मजदूर को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा. अदालत ने मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के फरवरी, 2021 के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए मामले को दुर्लभ बताया. पढ़ें पूरी खबर...

TELANGANA HIGH COURT
तेलंगाना हाई कोर्ट (ETV Bharat)

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2017 में रंगारेड्डी जिले के नरसिंगी इलाके में पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है. हाई कोर्ट ने दोषी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अपराध को दुर्लभ बताते हुए मौत की सजा की पुष्टि की है. हाई कोर्ट ने फरवरी 2021 में रंगारेड्डी में मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश (एमएसजे) कोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा.

मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने 9 फरवरी, 2021 को मध्य प्रदेश के एक मजदूर आरोपी दिनेश कुमार धरने (23) को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम), IPC की धारा 302 (हत्या) और अन्य प्रावधानों की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार और हत्या के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के बाद आरोपी दिनेश कुमार ने एमएसजे कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.

यह मामला 12 दिसंबर, 2017 की दोपहर का है. पुलिस के अनुसार, पांच साल की बच्ची घर के सामने खेल रही थी, जबकि उसकी मां घर के अंदर गई हुई थी, तभी आरोपी दिनेश कुमार उसे चॉकलेट का लालच देकर पास की झाड़ियों में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया. बाद में आरोपी ने बेहोश बच्ची की पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी. बाद में वह बलात्कार और हत्या से बचने के लिए लेबर कैंप में वापस आ गया था.

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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2017 में रंगारेड्डी जिले के नरसिंगी इलाके में पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है. हाई कोर्ट ने दोषी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अपराध को दुर्लभ बताते हुए मौत की सजा की पुष्टि की है. हाई कोर्ट ने फरवरी 2021 में रंगारेड्डी में मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश (एमएसजे) कोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा.

मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने 9 फरवरी, 2021 को मध्य प्रदेश के एक मजदूर आरोपी दिनेश कुमार धरने (23) को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम), IPC की धारा 302 (हत्या) और अन्य प्रावधानों की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार और हत्या के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के बाद आरोपी दिनेश कुमार ने एमएसजे कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.

यह मामला 12 दिसंबर, 2017 की दोपहर का है. पुलिस के अनुसार, पांच साल की बच्ची घर के सामने खेल रही थी, जबकि उसकी मां घर के अंदर गई हुई थी, तभी आरोपी दिनेश कुमार उसे चॉकलेट का लालच देकर पास की झाड़ियों में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया. बाद में आरोपी ने बेहोश बच्ची की पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी. बाद में वह बलात्कार और हत्या से बचने के लिए लेबर कैंप में वापस आ गया था.

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