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सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, CBI जांच के खिलाफ याचिका खारिज - SC Sandeshkhali case

Supreme Court junks West Bengal plea: सुप्रीम कोर्ट में आज संदेखली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कड़ी टिप्पणी की.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : Jul 8, 2024, 1:48 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखली मामले में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, 'सीबीआई को एफआईआर 8 और एफआईआर 9 तक सीमित किए जा सकते हैं, जहां वे ईडी अधिकारियों से संबंधित हैं.'

सिंघवी ने कहा कि मामला ईडी अधिकारियों के खिलाफ और ईडी अधिकारियों द्वारा जवाबी एफआईआर से शुरू हुआ और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश में सब कुछ शामिल है. पीठ में शामिल न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने कहा, 'केवल विशेष अनुमति याचिका (SLP) है. इसे पहले ही खारिज कर दिया गया था. एसएलपी क्या थी जिसे खारिज कर दिया गया था.' सिंघवी ने कहा कि यह एक अलग संदर्भ में है और यह पहले हमले से संबंधित था और उन्होंने कहा कि अदालत ने 43 एफआईआर के खिलाफ निर्देश दिया, जिनमें से सबसे पुरानी एफआईआर सालों पहले दर्ज की गई थी.

पीठ ने कहा कि ये सभी संदेशखली से संबंधित हैं और कहा, 'आप महीनों तक कुछ नहीं करते हैं. आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं. पीठ ने आगे पूछा कि अगर एफआईआर 4 साल पहले दर्ज की गई थी तो गिरफ्तारी कब हुई? पीठ को बताया गया कि 42 आरोपपत्र दायर किए गए हैं. पीठ ने पूछा कि राज्य किसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश सभी संबंधित घटनाओं से संबंधित है और यह सर्वव्यापी नहीं है. सिंघवी की बात सुनने के बाद न्यायमूर्ति गवई ने कहा, 'धन्यवाद, खारिज किया. पीठ ने यह स्पष्ट किया कि की गई टिप्पणियों से सीबीआई की जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीबीआई को संदेशखली में तृणमूल कांग्रेस के अब निलंबित सदस्य शाहजहां शेख और उसके अनुयायियों द्वारा भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था.

29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया था कि उसने संदेशखली में शाहजहां और अन्य द्वारा कथित तौर पर भूमि हड़पने और महिलाओं के सामूहिक यौन शोषण के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश को उसके समक्ष चुनौती क्यों दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां और अन्य के खिलाफ महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

ये भी पढ़ें- संदेशखाली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा- निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा क्यों कर रहे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखली मामले में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, 'सीबीआई को एफआईआर 8 और एफआईआर 9 तक सीमित किए जा सकते हैं, जहां वे ईडी अधिकारियों से संबंधित हैं.'

सिंघवी ने कहा कि मामला ईडी अधिकारियों के खिलाफ और ईडी अधिकारियों द्वारा जवाबी एफआईआर से शुरू हुआ और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश में सब कुछ शामिल है. पीठ में शामिल न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने कहा, 'केवल विशेष अनुमति याचिका (SLP) है. इसे पहले ही खारिज कर दिया गया था. एसएलपी क्या थी जिसे खारिज कर दिया गया था.' सिंघवी ने कहा कि यह एक अलग संदर्भ में है और यह पहले हमले से संबंधित था और उन्होंने कहा कि अदालत ने 43 एफआईआर के खिलाफ निर्देश दिया, जिनमें से सबसे पुरानी एफआईआर सालों पहले दर्ज की गई थी.

पीठ ने कहा कि ये सभी संदेशखली से संबंधित हैं और कहा, 'आप महीनों तक कुछ नहीं करते हैं. आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं. पीठ ने आगे पूछा कि अगर एफआईआर 4 साल पहले दर्ज की गई थी तो गिरफ्तारी कब हुई? पीठ को बताया गया कि 42 आरोपपत्र दायर किए गए हैं. पीठ ने पूछा कि राज्य किसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश सभी संबंधित घटनाओं से संबंधित है और यह सर्वव्यापी नहीं है. सिंघवी की बात सुनने के बाद न्यायमूर्ति गवई ने कहा, 'धन्यवाद, खारिज किया. पीठ ने यह स्पष्ट किया कि की गई टिप्पणियों से सीबीआई की जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीबीआई को संदेशखली में तृणमूल कांग्रेस के अब निलंबित सदस्य शाहजहां शेख और उसके अनुयायियों द्वारा भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था.

29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया था कि उसने संदेशखली में शाहजहां और अन्य द्वारा कथित तौर पर भूमि हड़पने और महिलाओं के सामूहिक यौन शोषण के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश को उसके समक्ष चुनौती क्यों दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां और अन्य के खिलाफ महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

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