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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज - Candidates With Criminal Past

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह दिए जाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में कहा गया था कि इससे मतदाता को मतदान के समय इस तरह के उम्मीदवारों की पहचान करने में सहूलियत होगी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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By PTI

Published : Feb 2, 2024, 3:15 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न दिए जाने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और वह इस पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है.

पीठ ने कहा, 'हम यह कैसे कर सकते हैं. यह नीतिगत मसला है. हम उनसे हथकड़ी चुनाव चिह्न रखने के लिए नहीं कह सकते. आप इसे वापस लीजिए.' पीठ के मामले पर सुनवाई की अनिच्छा व्यक्त करने पर वकील ने मामला वापस ले लिया. शीर्ष अदालत सुधीर नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न देने का अनुरोध किया गया था.

बता दें कि नागपुर के एक वकील द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि 'हथकड़ी' चिन्ह लगाने से मतदाता को मतदान के समय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सही पहचान करने में मदद मिलेगी क्योंकि ऐसी जानकारी मतदाता के सूचना के अधिकार का हिस्सा है जैसा कि अनुच्छेद के तहत गारंटी दी गई है.इससे पहले कोर्ट चुनाव या चुनाव चिन्ह को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है. लेकिन यह अलग मामला था.

ये भी पढ़ें - ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन को झटका, SC ने कहा- पहले हाई कोर्ट जाएं

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न दिए जाने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और वह इस पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है.

पीठ ने कहा, 'हम यह कैसे कर सकते हैं. यह नीतिगत मसला है. हम उनसे हथकड़ी चुनाव चिह्न रखने के लिए नहीं कह सकते. आप इसे वापस लीजिए.' पीठ के मामले पर सुनवाई की अनिच्छा व्यक्त करने पर वकील ने मामला वापस ले लिया. शीर्ष अदालत सुधीर नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न देने का अनुरोध किया गया था.

बता दें कि नागपुर के एक वकील द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि 'हथकड़ी' चिन्ह लगाने से मतदाता को मतदान के समय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सही पहचान करने में मदद मिलेगी क्योंकि ऐसी जानकारी मतदाता के सूचना के अधिकार का हिस्सा है जैसा कि अनुच्छेद के तहत गारंटी दी गई है.इससे पहले कोर्ट चुनाव या चुनाव चिन्ह को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है. लेकिन यह अलग मामला था.

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