नई दिल्ली: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 23 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने यह कहते हुए अगली डेट दे दी कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा. मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही उच्चतम न्यायालय ने 23 अगस्त तक सीबीआई से जवाब की मांग भी की है.
दरअसल, याचिका में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. उन्होंने 5 अगस्त के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इससे पहले उच्च न्यायालय ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था.
Supreme Court issues notice to CBI on pleas of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal seeking bail and challenging the Delhi High Court order upholding his arrest by the CBI in a corruption case stemming from the alleged excise policy scam.
— ANI (@ANI) August 14, 2024
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इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी. उनको 17 महीने की लंबी कैद के बाद जमानत रिहा किया गया था. उन्हें जमानत मिलने के बाद पार्टी के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी.
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गौरतलब है कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में हैं. उन्होंने मई में 21 दिन की अंतरिम जमानत हासिल की, जिसे लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए शीर्ष अदालत ने मंजूर किया था. वहीं 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें उन्होंने माना था कि वे 90 दिन से ज़्यादा जेल में रह चुके हैं. हालांकि, इसी मामले में 26 जून को सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल हिरासत में ही हैं.
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