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सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर किया इनकार, NTA को नोटिस जारी किया - NEET UG 2024

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर NEET-UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में दायर की गई नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 21, 2024, 1:43 PM IST

नई दिल्ली : मेडिकल परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर NEET-UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस भी जारी किया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है. उन पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे तीन हाई कोर्ट कार्यवाही पर रोक लगा थी.

याचिकाओं में कई गई थी स्वतंत्र जांच की मांग
इन याचिकाओं में परीक्षा के आयोजन, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने नीट-यूजी आयोजित करने वाली संस्था NTA द्वारा दायर चार स्थानांतरण याचिकाओं और इसी तरह की शिकायतें उठाने वाली 11 अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है.

बता दें कि पिछले कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि मामूली लापरवाही के मामले में भी पूरी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी की ओर से 0.001 फीसगी भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम इस महीने की शुरुआत में आए थे.

67 छात्रों को पूरे मिले फुल मार्क्स
देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली नीट परीक्षा में लगभग 67 छात्रों को पूरे अंक मिलने के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताएं होने का दावा किया गया था. कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर भी हंगामा हुआ था. विरोध के बाद एनटीए ने 1500 से अधिक मेडिकल प्रवेश परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा था.

यह भी पढ़ें- NEET-NET परीक्षा गड़बड़ी: जानें क्या है नया एंटी पेपर लीक कानून और कितने साल की सजा का है प्रावधान?

नई दिल्ली : मेडिकल परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर NEET-UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस भी जारी किया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है. उन पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे तीन हाई कोर्ट कार्यवाही पर रोक लगा थी.

याचिकाओं में कई गई थी स्वतंत्र जांच की मांग
इन याचिकाओं में परीक्षा के आयोजन, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने नीट-यूजी आयोजित करने वाली संस्था NTA द्वारा दायर चार स्थानांतरण याचिकाओं और इसी तरह की शिकायतें उठाने वाली 11 अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है.

बता दें कि पिछले कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि मामूली लापरवाही के मामले में भी पूरी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी की ओर से 0.001 फीसगी भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम इस महीने की शुरुआत में आए थे.

67 छात्रों को पूरे मिले फुल मार्क्स
देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली नीट परीक्षा में लगभग 67 छात्रों को पूरे अंक मिलने के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताएं होने का दावा किया गया था. कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर भी हंगामा हुआ था. विरोध के बाद एनटीए ने 1500 से अधिक मेडिकल प्रवेश परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा था.

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