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बांसुरी स्वराज की सांसदी को सोमनाथ भारती ने दी चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज - Bansuri Swaraj Vs Somnath Bharti

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 21, 2024, 9:23 AM IST

Updated : Jul 22, 2024, 6:10 AM IST

Somnath Bharti Moves Delhi HC: आप नेता सोमनाथ भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा आज चुनाव याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं.

फिर आमने-सामने बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती
फिर आमने-सामने बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती (ETV Bharat)

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की सांसदी को चुनौती दी है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कथित भ्रष्ट आचरण को आधार बनाते हुए बांसुरी स्वराज के चुनाव को चैलेंज किया है. सोमनाथ भारती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा 22 जुलाई यानि आज इस याचिका पर सुनवाई करेंगे. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज के सामने आप के प्रत्याशी के तौर पर सोमनाथ भारती चुनाव लड़े थे, उन्हें हार मिली थी.

याचिका में क्या कहा ?
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में सोमनाथ भारती की ओर से कहा गया, ‘‘मौजूदा चुनाव याचिका याचिकाकर्ता (भारती) द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 (स्वराज) के नयी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिवादी संख्या-1, उनके चुनाव एजेंट और प्रतिवादी की सहमति से अन्य व्यक्तियों ने 25 मई, 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ‘भ्रष्ट आचरण’ किया है.''

सोमनाथ भारती ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, जो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ स्वराज की मदद करने के लिए बीजेपी द्वारा खड़ा किया गया था. इसमें कहा गया है कि आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और नौ अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

इसमें ये भी आरोप लगाया गया है कि आनंद ने वोटों में कटौती करके स्वराज की मदद करने के लिए बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह बीजेपी में शामिल हो गए. चुनाव के दिन यानी पांच मई, 2024 को याचिकाकर्ता, विभिन्न बूथों के अपने दौरे के दौरान यह देखकर हैरान रह गया कि प्रतिवादी नंबर-1 के बूथ एजेंटों के पास उनकी (स्वराज) मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिह्न और पीएम मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे जोकि निश्चित तौर पर भ्रष्ट आचरण है.

बांसुरी स्वराज पर भी लगाया आरोप
याचिका में बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पैसे, साड़ियां और सूट-सलवार मतदाताओं को बांटे. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए पैसे , साड़ियां और सूट-सलवार बांटने का काफी विरोध किया लेकिन इसके बाद भी ये जारी रहा। यहां तक कि मतदान के दिन बांसुरी स्वराज और उनके चुनाव एजेंट लोगों को अपना बैलट नंबर, फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो प्रदर्शित करते रहे.

ये भी पढ़ेंः सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- मतदान बॉक्स के साथ कुछ भी कर सकती है भाजपा

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की सांसदी को चुनौती दी है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कथित भ्रष्ट आचरण को आधार बनाते हुए बांसुरी स्वराज के चुनाव को चैलेंज किया है. सोमनाथ भारती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा 22 जुलाई यानि आज इस याचिका पर सुनवाई करेंगे. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज के सामने आप के प्रत्याशी के तौर पर सोमनाथ भारती चुनाव लड़े थे, उन्हें हार मिली थी.

याचिका में क्या कहा ?
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में सोमनाथ भारती की ओर से कहा गया, ‘‘मौजूदा चुनाव याचिका याचिकाकर्ता (भारती) द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 (स्वराज) के नयी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिवादी संख्या-1, उनके चुनाव एजेंट और प्रतिवादी की सहमति से अन्य व्यक्तियों ने 25 मई, 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ‘भ्रष्ट आचरण’ किया है.''

सोमनाथ भारती ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, जो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ स्वराज की मदद करने के लिए बीजेपी द्वारा खड़ा किया गया था. इसमें कहा गया है कि आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और नौ अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

इसमें ये भी आरोप लगाया गया है कि आनंद ने वोटों में कटौती करके स्वराज की मदद करने के लिए बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह बीजेपी में शामिल हो गए. चुनाव के दिन यानी पांच मई, 2024 को याचिकाकर्ता, विभिन्न बूथों के अपने दौरे के दौरान यह देखकर हैरान रह गया कि प्रतिवादी नंबर-1 के बूथ एजेंटों के पास उनकी (स्वराज) मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिह्न और पीएम मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे जोकि निश्चित तौर पर भ्रष्ट आचरण है.

बांसुरी स्वराज पर भी लगाया आरोप
याचिका में बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पैसे, साड़ियां और सूट-सलवार मतदाताओं को बांटे. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए पैसे , साड़ियां और सूट-सलवार बांटने का काफी विरोध किया लेकिन इसके बाद भी ये जारी रहा। यहां तक कि मतदान के दिन बांसुरी स्वराज और उनके चुनाव एजेंट लोगों को अपना बैलट नंबर, फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो प्रदर्शित करते रहे.

ये भी पढ़ेंः सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- मतदान बॉक्स के साथ कुछ भी कर सकती है भाजपा

Last Updated : Jul 22, 2024, 6:10 AM IST
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