नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है. इंद्राणी मुखर्जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा करने से मना कर दिया गया है. इंद्राणी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है.
यह मामला जस्टिस एम एम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष आया. इस पर पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुखर्जी द्वारा दायर अपील पर जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट में यात्रा पर पाबंदी का विषय तब आया है जब एक विशेष अदालत ने 19 जुलाई को अगले तीन महीने में 10 दिन के लिए स्पेन एवं ब्रिटेन की यात्रा करने के मुखर्जी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था.
वहीं सीबीआई ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया. इस पर हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था. मुखर्जी ने वकील सना रईस खान के माध्यम से हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी.
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक ब्रिटिश नागरिक है, क्योंकि उसने "आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने तथा लंबित कार्यों को निपटाने के लिए स्पेन और अपने देश की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी, जिसे उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है."
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्पेन में सभी प्रासंगिक कार्यों और प्रशासन के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र का सक्रिय होना अनिवार्य है और उसकी शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है. बोरा की हत्या का मामला प्रकाश में आने के बाद मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था. मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. उन्होंने आरोपों से इनकार किया है.
अप्रैल 2012 में मुंबई में मुखर्जी, उनके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर एक कार में बोरा (24) की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसके शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था. बोरा मुखर्जी की पूर्व पति से हुई बेटी थी.
ये भी पढ़ें- SC ने ठुकराई राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के तहत लाने की मांग, कहा- पहले बेहतर दृष्टिकोण अपनाएं