ETV Bharat / bharat

बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने अलग कमरे में बयान दर्ज कराने की मांग की - SEXUAL HARASSMENT CASE

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 23, 2024, 8:24 PM IST

sexual harassment case against Brij Bhushan: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पीड़ित महिला पहलवानों की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. इसमें राऊज एवेन्यू कोर्ट से गवाहों के बयान को अलग कमरे में दर्ज कराने की मांग की गई है.

महिला पहलवानों ने अलग कमरे में बयान दर्ज कराने की मांग की
महिला पहलवानों ने अलग कमरे में बयान दर्ज कराने की मांग की (ETV BHARAT)

नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पीड़ित महिला पहलवानों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में गवाहों के बयान को अलग कमरे में दर्ज कराने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल किया है. वहीं, महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाए जाने पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसा गलतफहमी की वजह से हुआ है और गलती ठीक कर ली गई है.

महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 22 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कहा था कि गवाही के पहले महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाई जा रही है. इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने कल ही सफाई दे दी थी. वहीं, आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है और इसे ठीक कर लिया गया है.

अकेले कमरे में सुनवाई की मांग पीड़िता पर निर्भर हैः सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील ने अकेले कमरे में सुनवाई की मांग वाली याचिका का विरोध किया. तब कोर्ट ने कहा कि यह पीड़िता पर निर्भर है. अगर वह अलग कमरे में बयान देने में सहज है तो उसकी बात वहीं सुनी जाएगी. अगर वह कोर्ट रूम में सहज है तो हम बंद कमरे में कार्यवाही का आदेश देंगे. शुक्रवार को कोर्ट ने मीडियाकर्मियों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी.

बता दें, 6 अगस्त को इस मामले की जांच में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी रश्मि का बयान दर्ज किया गया था. रश्मि का बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रास-एग्जामिनेशन किया था. 26 जुलाई से कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल शुरू किया है.

ये भी पढ़ें : व‍िनेश फोगाट का दावा- बृजभूषण सिंह के खिलाफ गवाही से पहले मह‍िला रेसलरों की सुरक्षा हटाई, द‍िल्‍ली पुल‍िस ने द‍िया जवाब

बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर जमानत पर हैंः कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी. 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल किया ‌‌‌‌है.

ये भी पढ़ें : महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पुलिसकर्मी ने दर्ज कराए बयान

नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पीड़ित महिला पहलवानों ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में गवाहों के बयान को अलग कमरे में दर्ज कराने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल किया है. वहीं, महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाए जाने पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसा गलतफहमी की वजह से हुआ है और गलती ठीक कर ली गई है.

महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 22 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कहा था कि गवाही के पहले महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाई जा रही है. इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने कल ही सफाई दे दी थी. वहीं, आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है और इसे ठीक कर लिया गया है.

अकेले कमरे में सुनवाई की मांग पीड़िता पर निर्भर हैः सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील ने अकेले कमरे में सुनवाई की मांग वाली याचिका का विरोध किया. तब कोर्ट ने कहा कि यह पीड़िता पर निर्भर है. अगर वह अलग कमरे में बयान देने में सहज है तो उसकी बात वहीं सुनी जाएगी. अगर वह कोर्ट रूम में सहज है तो हम बंद कमरे में कार्यवाही का आदेश देंगे. शुक्रवार को कोर्ट ने मीडियाकर्मियों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी.

बता दें, 6 अगस्त को इस मामले की जांच में शामिल एक महिला पुलिसकर्मी रश्मि का बयान दर्ज किया गया था. रश्मि का बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रास-एग्जामिनेशन किया था. 26 जुलाई से कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल शुरू किया है.

ये भी पढ़ें : व‍िनेश फोगाट का दावा- बृजभूषण सिंह के खिलाफ गवाही से पहले मह‍िला रेसलरों की सुरक्षा हटाई, द‍िल्‍ली पुल‍िस ने द‍िया जवाब

बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर जमानत पर हैंः कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी. 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल किया ‌‌‌‌है.

ये भी पढ़ें : महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पुलिसकर्मी ने दर्ज कराए बयान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.