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यौन शोषण: हसन सांसद प्रज्वल स्वदेश लौटे, एयरपोर्ट पर SIT ने किया गिरफ्तार, छह दिन की हिरासत में भेजा - SIT ARREST Hassan MP PRAJWAL

SIT ARREST Hassan MP PRAJWAL : कर्नाटक में यौन शोषण मामले के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे. जहां एसआईटी ने उन्हें हिरासत में ले लिया. इससे पहले, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि एसआईटी ने रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए सभी तरह की तैयारी कर ली है. वहीं गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने प्रज्वल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे छह दिन की एसआईटी की हिरासत में भेज दिया गया.

SIT ARREST Hassan MP PRAJWAL
प्रज्वल रेवन्ना की फाइल फोटो. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2024, 6:44 AM IST

Updated : May 31, 2024, 6:54 PM IST

बेंगलुरु: कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे निलंबित जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को मामले की जांच कर रही एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया. वह आधी रात को जर्मनी से यहां पहुंचे. 33 वर्षीय सांसद को म्यूनिख से आने के बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया. उन्हें पूछताछ के लिए सीआईडी ​​कार्यालय ले जाया गया. उन्हें जांच के लिए सुरक्षित ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. वहीं सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें छह दिन के लिए एसआईटी हिरासत में भेज दिया है.

हालांकि एसआईटी के वकील ने 15 दिन की हिरासत मांगी थी. दूसरी ओर, प्रज्वल के वकील ने तर्क दिया था कि सिर्फ एक दिन की एसआईटी हिरासत पर्याप्त होगी. लेकिन, आखिरकार अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को छह दिन के लिए एसआईटी हिरासत में सौंप दिया.

सांसद हुडी जैसी दिखने वाली चीज पहने हुए थे और कांड के सामने आने के एक महीने बाद बेंगलुरु लौटे. यहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिन्होंने बाद में उन्हें एसआईटी को सौंप दिया. उनके खिलाफ अदालती वारंट लंबित है.

सूत्रों ने बताया कि औपचारिकताओं के बाद एसआईटी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया. अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग निकास द्वार से बाहर निकाला. देश छोड़ने के ठीक एक महीने बाद, प्रज्वल रेवन्ना ने 27 मई को एक वीडियो जारी किया था. उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि वह 31 मई को एसआईटी के समक्ष पेश होंगे.

33 वर्षीय प्रज्वल, जेडी(एस) के संरक्षक और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा क्षेत्र से भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप हैं. उन पर अब तक यौन उत्पीड़न के तीन मामलों में मामला दर्ज किया जा चुका है.

हसन में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को वे जर्मनी के लिए रवाना हुए थे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से एसआईटी द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद इंटरपोल द्वारा उनके ठिकाने की जानकारी मांगने के लिए पहले ही 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया जा चुका है.

एसआईटी द्वारा दायर आवेदन के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने केंद्र से उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया है. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने प्रज्वल को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर कर्नाटक सरकार की ओर से मांगे गए अनुसार उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाए.

सांसद ने अपने खिलाफ मामलों को झूठा करार देते हुए और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक वीडियो बयान में कहा था कि वह अवसाद में चले गए हैं. उन्होंने 29 मई को निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रधान शहर और सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी. सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई से पहले एसआईटी को आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया था.

इस घोटाले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा-जद (एस) के बीच तीखी नोकझोंक हुई है. कांग्रेस सरकार ने मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है, जबकि भाजपा और जद (एस) - एनडीए के सहयोगी - ने मांग की है कि इसे सीबीआई को सौंप दिया जाए और अश्लील वीडियो के व्यापक प्रसार के पीछे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

यौन शोषण के मामले तब प्रकाश में आए जब 26 अप्रैल को हासन में लोकसभा चुनाव से पहले कथित तौर पर प्रज्वल से जुड़े अश्लील वीडियो वाले कई पेन ड्राइव प्रसारित किए गए. देवगौड़ा ने हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना को 'कड़ी चेतावनी' जारी की थी.

जिसमें उनसे देश लौटने और यौन शोषण के आरोपों की जांच का सामना करने के लिए कहा गया था, साथ ही उन्होंने कहा था कि जांच में उनके या उनके परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. जद(एस) सुप्रीमो ने दोहराया था कि उनके पोते को 'दोषी पाए जाने पर' कानून के तहत सबसे कठोर सजा दी जानी चाहिए.

प्रज्वल के चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने भी अपने भतीजे से बार-बार विदेश से देश लौटने और जांच का सामना करने की अपील की थी. आरोपों के बाद जद(एस) ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है.

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बेंगलुरु: कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे निलंबित जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को मामले की जांच कर रही एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया. वह आधी रात को जर्मनी से यहां पहुंचे. 33 वर्षीय सांसद को म्यूनिख से आने के बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया. उन्हें पूछताछ के लिए सीआईडी ​​कार्यालय ले जाया गया. उन्हें जांच के लिए सुरक्षित ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. वहीं सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें छह दिन के लिए एसआईटी हिरासत में भेज दिया है.

हालांकि एसआईटी के वकील ने 15 दिन की हिरासत मांगी थी. दूसरी ओर, प्रज्वल के वकील ने तर्क दिया था कि सिर्फ एक दिन की एसआईटी हिरासत पर्याप्त होगी. लेकिन, आखिरकार अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को छह दिन के लिए एसआईटी हिरासत में सौंप दिया.

सांसद हुडी जैसी दिखने वाली चीज पहने हुए थे और कांड के सामने आने के एक महीने बाद बेंगलुरु लौटे. यहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिन्होंने बाद में उन्हें एसआईटी को सौंप दिया. उनके खिलाफ अदालती वारंट लंबित है.

सूत्रों ने बताया कि औपचारिकताओं के बाद एसआईटी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया. अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग निकास द्वार से बाहर निकाला. देश छोड़ने के ठीक एक महीने बाद, प्रज्वल रेवन्ना ने 27 मई को एक वीडियो जारी किया था. उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि वह 31 मई को एसआईटी के समक्ष पेश होंगे.

33 वर्षीय प्रज्वल, जेडी(एस) के संरक्षक और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा क्षेत्र से भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप हैं. उन पर अब तक यौन उत्पीड़न के तीन मामलों में मामला दर्ज किया जा चुका है.

हसन में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को वे जर्मनी के लिए रवाना हुए थे. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से एसआईटी द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद इंटरपोल द्वारा उनके ठिकाने की जानकारी मांगने के लिए पहले ही 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया जा चुका है.

एसआईटी द्वारा दायर आवेदन के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने केंद्र से उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया है. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने प्रज्वल को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर कर्नाटक सरकार की ओर से मांगे गए अनुसार उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों न रद्द कर दिया जाए.

सांसद ने अपने खिलाफ मामलों को झूठा करार देते हुए और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक वीडियो बयान में कहा था कि वह अवसाद में चले गए हैं. उन्होंने 29 मई को निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रधान शहर और सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी. सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई से पहले एसआईटी को आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया था.

इस घोटाले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा-जद (एस) के बीच तीखी नोकझोंक हुई है. कांग्रेस सरकार ने मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है, जबकि भाजपा और जद (एस) - एनडीए के सहयोगी - ने मांग की है कि इसे सीबीआई को सौंप दिया जाए और अश्लील वीडियो के व्यापक प्रसार के पीछे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

यौन शोषण के मामले तब प्रकाश में आए जब 26 अप्रैल को हासन में लोकसभा चुनाव से पहले कथित तौर पर प्रज्वल से जुड़े अश्लील वीडियो वाले कई पेन ड्राइव प्रसारित किए गए. देवगौड़ा ने हाल ही में प्रज्वल रेवन्ना को 'कड़ी चेतावनी' जारी की थी.

जिसमें उनसे देश लौटने और यौन शोषण के आरोपों की जांच का सामना करने के लिए कहा गया था, साथ ही उन्होंने कहा था कि जांच में उनके या उनके परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. जद(एस) सुप्रीमो ने दोहराया था कि उनके पोते को 'दोषी पाए जाने पर' कानून के तहत सबसे कठोर सजा दी जानी चाहिए.

प्रज्वल के चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने भी अपने भतीजे से बार-बार विदेश से देश लौटने और जांच का सामना करने की अपील की थी. आरोपों के बाद जद(एस) ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है.

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Last Updated : May 31, 2024, 6:54 PM IST
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