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संदेशखाली हमले की सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर SC में सोमवार को सुनवाई - SC to hear on Sandeshkhali attack

Supreme Court :संदेशखाली मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ की टीम पर हमला किया गया था, जिसका मास्टरमाइंड आरोपी शेख शाहजहां है.

Sheikh Shahjahan was the mastermind behind the attack by ED and CAPF team. (IANS)
ईडी और सीएपीएफ की टीम के हमले का मास्टरमाइंड शेख शाहजहां (आईएएनएस)
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By IANS

Published : Mar 10, 2024, 6:08 PM IST

नई दिल्ली : संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीम पर हुए हमले की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ 11 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.

5 मार्च को पारित एक आदेश में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्वतंत्र सीबीआई जांच का आदेश दिया था और पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड आरोपी शेख शाहजहां को उसी दिन सीआईडी की हिरासत से सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की और कहा कि जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने का कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश जल्दबाजी में दिया गया.

मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दो बार उल्लेख किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है.

बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की जांच कर रही सीबीआई ने शेख शाहजहां के खिलाफ दो एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप भी शामिल कर लिया है. तीन एफआईआर में से दो, शेख शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली में उनके आवास के सामने हुए हमले के संबंध में हैं. सूत्रों ने बताया कि हत्या के प्रयास के आरोप इन दो एफआईआर में शामिल किए गए हैं. तीसरी एफआईआर उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव के एक अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या के खिलाफ है, जो करोड़ों रुपये के पीडीएस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

ये भी पढ़ें - CBI ने संदेशखाली में शाहजहां शेख के आवास, कार्यालय पर छापेमारी की

नई दिल्ली : संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीम पर हुए हमले की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ 11 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.

5 मार्च को पारित एक आदेश में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्वतंत्र सीबीआई जांच का आदेश दिया था और पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड आरोपी शेख शाहजहां को उसी दिन सीआईडी की हिरासत से सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ, राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की और कहा कि जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने का कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश जल्दबाजी में दिया गया.

मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दो बार उल्लेख किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है.

बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की जांच कर रही सीबीआई ने शेख शाहजहां के खिलाफ दो एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप भी शामिल कर लिया है. तीन एफआईआर में से दो, शेख शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली में उनके आवास के सामने हुए हमले के संबंध में हैं. सूत्रों ने बताया कि हत्या के प्रयास के आरोप इन दो एफआईआर में शामिल किए गए हैं. तीसरी एफआईआर उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव के एक अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या के खिलाफ है, जो करोड़ों रुपये के पीडीएस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

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