नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना दूसरी शादी करने पर छत्तीसगढ़ पुलिस के एक कांस्टेबल को सेवा से हटाये जाने को सही ठहराया है. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के जनवरी 2020 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
पीठ ने कहा कि सिविल सेवा आचरण नियमों की धारा 22 के पैरा 1 और 2 का उल्लंघन करने के लिए याचिकाकर्ता - मेहतरू बदधाई - को सेवा से हटाने की सजा दी गई है. उक्त प्रावधान में कहा गया है कि 'कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उस पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह की शादी की अनुमति हो.'याचिकाकर्ता - जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था - ने अपने सेवा रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति के रूप में दूसरी पत्नी और नाबालिग बच्चे का नाम जोड़ने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था.
अपने आवेदन में उन्होंने बताया कि उनकी पहली शादी वर्ष 2005 में हुई थी, लेकिन लंबे वैवाहिक जीवन के बाद भी जब उनकी पहली पत्नी गर्भवती नहीं हुई तो उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए उन्हें अपनी सहमति दे दी. उक्त सहमति के कारण, उन्होंने दूसरी शादी की और उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला. जांच रिपोर्ट के साथ-साथ कर्मचारी द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश पारित किया और अपीलीय प्राधिकारी ने उस आदेश की पुष्टि की है. उसकी दया याचिका भी सक्षम प्राधिकारी ने खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी विशेष अनुमति याचिका में, याचिकाकर्ता ने आरोपों के ज्ञापन में एक दोष बताया और तर्क दिया कि इसमें यह आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी की थी. इस पर, शीर्ष अदालत ने कहा, 'हमने स्वयं आरोपों के ज्ञापन का अध्ययन किया है और हम संतुष्ट हैं कि आरोप के अनुच्छेदों में उनके खिलाफ उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील राज्य से सत्यापित किया कि क्या उन्होंने किसी अनुमति के लिए आवेदन किया था या नहीं और उस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक था.'