ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के राज्यपाल को SC की फटकार, पोनमुडी को दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ - SC hit out at TN guv - SC HIT OUT AT TN GUV

SC hits out at TN Guv: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने विधायक के पोनमुडी को शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे राज्य कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए विधिवत आमंत्रित किया है. अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकांतरामनी ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि राज्यपाल ने बता दिया है कि उनका 'न्यायालय की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं था'.

SC HITS OUT AT TN GUV RN RAVI FOR REFUSAL TO REINDUCT K PONMUDI AS MINISTER
तमिलनाडु के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पोनमुडी को दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ
author img

By Sumit Saxena

Published : Mar 22, 2024, 1:51 PM IST

नई दिल्ली: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन. रवि ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने के. पोनमुडी को आज दोपहर 3.30 बजे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके एक दिन बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी को बताया था.

राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल शीर्ष अदालत द्वारा पारित फैसले की अवहेलना कर रहे हैं और यह चिंता का विषय है. उन्होंने राज्यपाल से एक दिन के भीतर इस पर निर्णय लेने को कहा. शीर्ष अदालत तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमेंं एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता के. पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की गई थी.

तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सीजेआई के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि, 'मुझे बताया गया है कि राज्यपाल नरम पड़ गए हैं और उन्हें (पोनमुडी) बुलाया है'. इस समय, एजी ने रोहतगी को रोका और उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति देने को कहा.

एजी ने कहा कि राज्यपाल का कहना है कि पोनमुडी को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया जाएगा. राज्यपाल ने बताया कि उनका अदालत के फैसले की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं है. एजी ने कहा कि अदालत के फैसले की एक निश्चित समझ के आधार पर, उन्होंने एक नजरिया लिया.

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने अपने आदेश में कहा, 'तमिलनाडु के राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध के अनुसार श्री पोनमुडी को आज दोपहर 3.30 बजे राज्य सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं'. पीठ ने एजी की दलीलों पर गौर किया कि राज्यपाल का इस अदालत के किसी भी आदेश को खत्म करने का कोई इरादा नहीं था.

तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र आपके प्रभुत्व के कारण जीवित है. विल्सन की इस दलील के बाद सीजेआई मुस्कुराए और कहा कि अब सब कुछ सुलझ गया है. राज्य सरकार ने दलील दी कि यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि शीर्ष अदालत ने विशेष रूप से थिरु के. पोनमुडी की सजा को निलंबित कर दिया है ताकि उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता से बचाया जा सके.

याचिका में कहा गया है, 'दोषी को निलंबित करते हुए, इस माननीय न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि उन्हें मंत्री और विधायक का पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित करना एक अपरिवर्तनीय स्थिति होगी'.

पढ़ें: अरविंद केजरीवाल ने SC से अपनी अर्जी वापस ली, निचली अदालतों में केजरीवाल कहेंगे अपनी बात - Hearing In SC

नई दिल्ली: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन. रवि ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने के. पोनमुडी को आज दोपहर 3.30 बजे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके एक दिन बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी को बताया था.

राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल शीर्ष अदालत द्वारा पारित फैसले की अवहेलना कर रहे हैं और यह चिंता का विषय है. उन्होंने राज्यपाल से एक दिन के भीतर इस पर निर्णय लेने को कहा. शीर्ष अदालत तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमेंं एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता के. पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की गई थी.

तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सीजेआई के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि, 'मुझे बताया गया है कि राज्यपाल नरम पड़ गए हैं और उन्हें (पोनमुडी) बुलाया है'. इस समय, एजी ने रोहतगी को रोका और उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति देने को कहा.

एजी ने कहा कि राज्यपाल का कहना है कि पोनमुडी को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया जाएगा. राज्यपाल ने बताया कि उनका अदालत के फैसले की अवहेलना करने का कोई इरादा नहीं है. एजी ने कहा कि अदालत के फैसले की एक निश्चित समझ के आधार पर, उन्होंने एक नजरिया लिया.

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने अपने आदेश में कहा, 'तमिलनाडु के राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध के अनुसार श्री पोनमुडी को आज दोपहर 3.30 बजे राज्य सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं'. पीठ ने एजी की दलीलों पर गौर किया कि राज्यपाल का इस अदालत के किसी भी आदेश को खत्म करने का कोई इरादा नहीं था.

तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र आपके प्रभुत्व के कारण जीवित है. विल्सन की इस दलील के बाद सीजेआई मुस्कुराए और कहा कि अब सब कुछ सुलझ गया है. राज्य सरकार ने दलील दी कि यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि शीर्ष अदालत ने विशेष रूप से थिरु के. पोनमुडी की सजा को निलंबित कर दिया है ताकि उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता से बचाया जा सके.

याचिका में कहा गया है, 'दोषी को निलंबित करते हुए, इस माननीय न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि उन्हें मंत्री और विधायक का पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित करना एक अपरिवर्तनीय स्थिति होगी'.

पढ़ें: अरविंद केजरीवाल ने SC से अपनी अर्जी वापस ली, निचली अदालतों में केजरीवाल कहेंगे अपनी बात - Hearing In SC

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.