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केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ED को नोटिस, 24 अप्रैल तक मांगा जवाब - SC Hearing On Arvind Kejriwal

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 15, 2024, 7:03 AM IST

Updated : Apr 15, 2024, 1:37 PM IST

Delhi Excise Policy Case: तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस दिया है. 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ प्रचार करने वाली याचिका पर केजरीवाल को राहत नहीं मिली है.

केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल

नई दिल्लीः अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है. 29 अप्रैल अगली तारीख तय हुई है. जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले कोई तारीख नहीं है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सुनवाई की.

बता दें कि इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था. उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध ठहराया था. इस फैसले के बाद केजरीवाल ने सुप्रीमकोर्ट का रुख किया था.

बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. आज उनकी रिमांड की अवधि भी पूरी हो रही है. केजरीवाल ने स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) दायर करके मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. दरअसल, याचिका बीते बुधवार को दायर की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय अवकाश और फिर शनिवार-रविवार की छुट्टी की वजह से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई थी.

याचिका में केजरीवाल ने क्या कहा
अरविंद केजरीवाल ने का तर्क है अगर उन्हें इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुंरत रिहा नहीं किया जाता है तो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी. हमारे संविधान के मूल सिंद्धांत खत्म हो जाएंगे. उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये याचिका आपातकालीन परिस्थिति में दायर की जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें चुनावों के बीच अवैध रूप से गिरफ्तार किया है.

मामले में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका में तर्क दिया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' और 'संघवाद' पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला है. याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि ये दोनों संविधान की मूल संरचना के महत्वपूर्ण घटक हैं. याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भाजपा का आचरण दर्शाता है कि राजनीतिक विपक्ष को खत्म करने के 'परोक्ष उद्देश्य' के लिए किस तरह से कानून की मशीनरी का उपयोग किया गया है.

ये भी पढ़ेंः संजय सिंह बोले- तिहाड़ जेल में केजरीवाल हो रहे प्रताड़ित, 14 अप्रैल को AAP मनाएगी 'संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ दिवस

'शक्तियों का दुरुपयोग किया'
याचिका में कहा गया है कि ये इस बात का उत्कृष्ट मामला है कि कैसे सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए पीएमएलए के तहत केंद्रीय एजेंसी और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया है. याचिका में आगामी लोकसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब राजनीतिक गतिविधि अपने चरम पर है, तो याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी से याचिकाकर्ता के राजनीतिक दल पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.

गिरफ्तारी के बाद से अब तक क्या-क्या हुआ

  • 21 मार्च को ED ने पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका लगाई थी.
  • 22 मार्च यानि अगले ही दिन इस याचिका को वापस ले लिया.
  • 22 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कार्ट में पेश किया.
  • 28 मार्च तक कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेज दिया.
  • 1 अप्रैल तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस रिमांड को बढ़ाया.
  • 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया.
  • 23 मार्च को गिरफ्तारी-रिमांड के खिलाफ दिल्ली HC में केजरीवाल ने याचिका लगाई थी.
  • 27 मार्च को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा.
  • 3 अप्रैल की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 9 अप्रैल की तारीख दे दी.
  • 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध ठहराया
  • 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने केस से संबंधित ईमेल की मांग की जिसके बाद आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की गई है.

ये भी पढ़ेंः दिल्लीवासी देख चुके हैं 10 साल पहले राष्ट्रपति शासन, क्या अब भी मंडरा रहा है खतरा!

राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा सकता है. केजरीवाल को कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया जाएगा. आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है. बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक की ईडी हिरासत में भेजा था. 28 मार्च को पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी. 28 मार्च को केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ. ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद एक स्मोक क्रिएट करना था कि आप पार्टी भ्रष्टाचारी है. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है. केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 55 करोड़ रुपया दिया. बीजेपी को इलेक्टोरल बांड के रुप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई.

नई दिल्लीः अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है. 29 अप्रैल अगली तारीख तय हुई है. जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले कोई तारीख नहीं है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सुनवाई की.

बता दें कि इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था. उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध ठहराया था. इस फैसले के बाद केजरीवाल ने सुप्रीमकोर्ट का रुख किया था.

बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. आज उनकी रिमांड की अवधि भी पूरी हो रही है. केजरीवाल ने स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) दायर करके मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. दरअसल, याचिका बीते बुधवार को दायर की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को ईद, शुक्रवार को स्थानीय अवकाश और फिर शनिवार-रविवार की छुट्टी की वजह से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई थी.

याचिका में केजरीवाल ने क्या कहा
अरविंद केजरीवाल ने का तर्क है अगर उन्हें इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुंरत रिहा नहीं किया जाता है तो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी. हमारे संविधान के मूल सिंद्धांत खत्म हो जाएंगे. उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये याचिका आपातकालीन परिस्थिति में दायर की जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें चुनावों के बीच अवैध रूप से गिरफ्तार किया है.

मामले में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका में तर्क दिया गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' और 'संघवाद' पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला है. याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि ये दोनों संविधान की मूल संरचना के महत्वपूर्ण घटक हैं. याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भाजपा का आचरण दर्शाता है कि राजनीतिक विपक्ष को खत्म करने के 'परोक्ष उद्देश्य' के लिए किस तरह से कानून की मशीनरी का उपयोग किया गया है.

ये भी पढ़ेंः संजय सिंह बोले- तिहाड़ जेल में केजरीवाल हो रहे प्रताड़ित, 14 अप्रैल को AAP मनाएगी 'संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ दिवस

'शक्तियों का दुरुपयोग किया'
याचिका में कहा गया है कि ये इस बात का उत्कृष्ट मामला है कि कैसे सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए पीएमएलए के तहत केंद्रीय एजेंसी और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया है. याचिका में आगामी लोकसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब राजनीतिक गतिविधि अपने चरम पर है, तो याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी से याचिकाकर्ता के राजनीतिक दल पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.

गिरफ्तारी के बाद से अब तक क्या-क्या हुआ

  • 21 मार्च को ED ने पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका लगाई थी.
  • 22 मार्च यानि अगले ही दिन इस याचिका को वापस ले लिया.
  • 22 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कार्ट में पेश किया.
  • 28 मार्च तक कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेज दिया.
  • 1 अप्रैल तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस रिमांड को बढ़ाया.
  • 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया.
  • 23 मार्च को गिरफ्तारी-रिमांड के खिलाफ दिल्ली HC में केजरीवाल ने याचिका लगाई थी.
  • 27 मार्च को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा.
  • 3 अप्रैल की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 9 अप्रैल की तारीख दे दी.
  • 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से वैध ठहराया
  • 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने केस से संबंधित ईमेल की मांग की जिसके बाद आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की गई है.

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राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा सकता है. केजरीवाल को कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया जाएगा. आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है. बता दें कि 1 अप्रैल को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 28 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक की ईडी हिरासत में भेजा था. 28 मार्च को पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि ये राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी. 28 मार्च को केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा था कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ. ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का मकसद एक स्मोक क्रिएट करना था कि आप पार्टी भ्रष्टाचारी है. केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का दूसरा मकसद उगाही करना है. केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को 55 करोड़ रुपया दिया. बीजेपी को इलेक्टोरल बांड के रुप में पैसा देने के बाद शरद रेड्डी को जमानत मिल गई.

Last Updated : Apr 15, 2024, 1:37 PM IST
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