ETV Bharat / bharat

SC कॉलेजियम ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की - Supreme Court

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 29, 2024, 8:33 PM IST

Supreme Court Collegium: चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली होई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (ANI)

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली होई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. 25 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से यह सिफारिश की थी.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक प्रस्ताव में कॉलेजियम ने कहा,"हमारे एकमात्र कंसल्टी जज का मानना​है कि उम्मीदवार एक डोमेन विशेषज्ञ है. उन्होंने मुख्य रूप से मध्यस्थता के क्षेत्र में अभ्यास किया है और हाई कोर्ट में उनकी उपस्थिति उतनी नहीं हो सकती जितनी कि उम्मीद की जाती है, लेकिन मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों में उनकी उपस्थिति इसकी भरपाई करती है."

प्रस्ताव में कहा गया है कि फाइल में न्याय विभाग द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि उम्मीदवार की ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है. इसमें कहा गया है कि जहां तक​उम्मीदवार की उम्र के बारे में न्याय विभाग के अवलोकन का सवाल है, हमारा मानना ​है कि उम्मीदवार हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तारीख तक 45 वर्ष की आयु सीमा को पूरा करता है.

मध्यस्थता करने का व्यापक अनुभव
प्रस्ताव में कहा गया है कि तेजस धीरेनभाई करिया दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित होंगे. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता मामलों में पेश होने के अलावा, तेजस धीरेनभाई करिया को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की मध्यस्थता करने का व्यापक अनुभव है."

धीरेनभाई करिया की उम्मीदवारी की सिफारिश
कॉलेजियम ने कहा, " तेजस धीरेनभाई करिया दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य और उपयुक्त हैं.इसलिए कॉलेजियम दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया की उम्मीदवारी की सिफारिश करने का करता है."

यह भी पढ़ें- कैश-फॉर-वोट स्कैम मामला: सुनवाई के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली होई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. 25 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से यह सिफारिश की थी.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक प्रस्ताव में कॉलेजियम ने कहा,"हमारे एकमात्र कंसल्टी जज का मानना​है कि उम्मीदवार एक डोमेन विशेषज्ञ है. उन्होंने मुख्य रूप से मध्यस्थता के क्षेत्र में अभ्यास किया है और हाई कोर्ट में उनकी उपस्थिति उतनी नहीं हो सकती जितनी कि उम्मीद की जाती है, लेकिन मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों में उनकी उपस्थिति इसकी भरपाई करती है."

प्रस्ताव में कहा गया है कि फाइल में न्याय विभाग द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि उम्मीदवार की ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है. इसमें कहा गया है कि जहां तक​उम्मीदवार की उम्र के बारे में न्याय विभाग के अवलोकन का सवाल है, हमारा मानना ​है कि उम्मीदवार हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की तारीख तक 45 वर्ष की आयु सीमा को पूरा करता है.

मध्यस्थता करने का व्यापक अनुभव
प्रस्ताव में कहा गया है कि तेजस धीरेनभाई करिया दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित होंगे. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता मामलों में पेश होने के अलावा, तेजस धीरेनभाई करिया को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की मध्यस्थता करने का व्यापक अनुभव है."

धीरेनभाई करिया की उम्मीदवारी की सिफारिश
कॉलेजियम ने कहा, " तेजस धीरेनभाई करिया दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य और उपयुक्त हैं.इसलिए कॉलेजियम दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया की उम्मीदवारी की सिफारिश करने का करता है."

यह भी पढ़ें- कैश-फॉर-वोट स्कैम मामला: सुनवाई के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.