नई दिल्ली: गुजरात के मेडिकल छात्रों ने नीट दोबारा कराने (Re-NEET) और नीट-यूजी, 2024 (NEET-UG, 2024) के नतीजों को रद्द करने की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. 8 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.
एक नई याचिका में याचिकाकर्ताओं ने पहले से घोषित नतीजों के आधार पर मेडिकल प्रवेश जारी रखने की मांग की है, जिसमें परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वालों को शामिल नहीं किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नीट-यूजी 2024 परीक्षा रद्द न करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया है. केंद्र पहले ही कह चुका है कि नीट रद्द नहीं किया जाएगा. केंद्र का कहना है कि, परीक्षा में सही तरीके से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का करियर कदाचार की छिटपुट घटनाओं के कारण खतरे में नहीं पड़ना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि, नीट परीक्षा को फिर से आयोजित करने की अनुमति देना उन छात्रों के लिए अनुचित होगा, जिन्होंने पहले ही निष्पक्ष तरीकों से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है. याचिका में जोर देकर कहा गया है कि दोबारा परीक्षा कराने से अनुच्छेद 14 और 21ए के तहत उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए कड़ी मेहनत की है.
याचिका में आगे जोड़ा गया है कि, शीर्ष अदालत 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 को रद्द करके प्रतिवादियों को NEET-UG 2024 को फिर से आयोजित न करने का निर्देश दे सकती है, क्योंकि इससे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा. इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाती है.
NEET-UG, 2024 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 2.4 मिलियन उम्मीदवार शामिल हुए थे. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जल्दी पूरा होने के कारण परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे. पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए तथा प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच वाद-विवाद हुआ.
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