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AAP नेता संजय सिंह की शपथ पर राज्यसभा सभापति ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला - आप नेता संजय सिंह

Sanjay Singh will not take oath: आप नेता संजय सिंह सोमवार को शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें राज्यसभा सभापति ने शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

Sanjay Singh will not take oath
Sanjay Singh will not take oath
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 5, 2024, 11:55 AM IST

Updated : Feb 5, 2024, 2:56 PM IST

नई दिल्ली: आप नेता संजय सिंह सोमवार को शपथ नहीं लेंगे क्योंकि राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. सभापति ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है. राज्यसभा जाने के लिए संजय सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति लेकर आए थे, लेकिन अब उन्हें शपथ लेने से रोक दिया गया है.

संजय सिंह फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बेद है. एक फरवरी को उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन उन्हें एक राहत दी. कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी. अब राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को शपथ लेने से रोक दिया है.

यह भी पढ़ें-स्‍वाति मालीवाल को 2 बार लेनी पड़ी राज्‍यसभा सदस्‍य के रूप में शपथ, जानें वजह

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने की अनुमति दी थी. इस दौरान जेल अधिकारियों को उन्हें सुबह 10 बजे संसद ले जाने का निर्देश भी दिया था. गौरतलब है कि 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा यह भी था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, वह कोर्ट को यह मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लाॉन्ड्रिंग मामले के दोषी हैं.

यह भी पढ़ें-संजय सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की दी अनुमति

नई दिल्ली: आप नेता संजय सिंह सोमवार को शपथ नहीं लेंगे क्योंकि राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. सभापति ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है. राज्यसभा जाने के लिए संजय सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति लेकर आए थे, लेकिन अब उन्हें शपथ लेने से रोक दिया गया है.

संजय सिंह फिलहाल दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बेद है. एक फरवरी को उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन उन्हें एक राहत दी. कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी. अब राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को शपथ लेने से रोक दिया है.

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इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने की अनुमति दी थी. इस दौरान जेल अधिकारियों को उन्हें सुबह 10 बजे संसद ले जाने का निर्देश भी दिया था. गौरतलब है कि 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा यह भी था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, वह कोर्ट को यह मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लाॉन्ड्रिंग मामले के दोषी हैं.

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Last Updated : Feb 5, 2024, 2:56 PM IST
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