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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस सेवा में OBC को मिलने वाली 5 साल की छूट खत्म, गरमाई सियासत - Bhajanlal Government big decision

प्रदेश की भजन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पुलिस सेवा में मिलने वाली OBC के तहत 5 फीसदी छूट को खत्म कर दिया है. राज्य सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता हरीश चौधरी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

सरकार का फैसला
सरकार का फैसला (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 20, 2024, 11:04 AM IST

जयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पुलिस सेवा में OBC को मिलने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया है. सरकार के इस आदेश की जारी होने के साथी अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है. कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर आदेश की कॉपी शेयर किया और सड़क पर उतर कर आंदोलन की चेतावनी दी.

16 अप्रैल 2021 से लागू होंगे बदलाव : बता दें कि राजस्थान पुलिस सेवा (संसोधन) नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा की ओर जारी आदेश में लिखा है कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया. यानी अब पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 5 फीसदी आरक्षण की छूट अब नहीं मिलेगी.

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पढ़ें: गहलोत सरकार के एक और फैसले पर चली कैंची, गांधी वाटिका न्यास अधिनियम को किया खत्म, इन पर भी हुआ निर्णय

सरकार की राजशाही सोच : राज्य सरकार के इस आदेश की जारी होने के साथ ही इस पर अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है. कांग्रेस की विधायक हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पांच वर्ष की शिथिलता के नियम को ख़त्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है. क्या अब भी हम चुप रहे ? नही. सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे.

जयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पुलिस सेवा में OBC को मिलने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया है. सरकार के इस आदेश की जारी होने के साथी अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है. कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर आदेश की कॉपी शेयर किया और सड़क पर उतर कर आंदोलन की चेतावनी दी.

16 अप्रैल 2021 से लागू होंगे बदलाव : बता दें कि राजस्थान पुलिस सेवा (संसोधन) नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा की ओर जारी आदेश में लिखा है कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया. यानी अब पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 5 फीसदी आरक्षण की छूट अब नहीं मिलेगी.

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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सरकार की राजशाही सोच : राज्य सरकार के इस आदेश की जारी होने के साथ ही इस पर अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है. कांग्रेस की विधायक हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पांच वर्ष की शिथिलता के नियम को ख़त्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है. क्या अब भी हम चुप रहे ? नही. सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे.

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