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राहुल गांधी मानहानि मामले में फिर टली सुनवाई, अब 9 अक्टूबर को पेश करना होगा सबूत - Rahul Gandhi defamation case

राहुल गांधी मानहानि मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है. वादी की ओर से अभी तक साक्ष्य नहीं पेश किया जा सका है. अब मामले में 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई.

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सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 1, 2024, 3:46 PM IST

सुल्तानपुर: रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई है. इस केस के वादी और बीजेपी नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता के अस्वस्थ रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, अब इस मामले में 9 अक्टूबर को सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है.

अमित शाह पर टिप्पणी का मामला: बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर दर्ज हुए मामले में बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, इसके बाद कोर्ट में वादी विजय मिश्रा को सबूत पेश करने के निर्देश दिए गए थे और 12 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन विशेष कोर्ट के जज के अवकाश पर रहने के चलते सुनवाई टल गई.

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला (Video Credit; ETV Bharat)

अलग अलग कारणों से टल रही सुनवाई: 23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया की उनका वादी अस्वथ्य है, कोर्ट ने इस पर 5 सितंबर को सुनवाई तय की. 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने मुकदमे में व्यस्तता के चलते समय मांगते हुए प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि बार एसोसिएशन के मेडिकल कैंप के चलते सुनवाई नहीं हो सकती, जिस पर कोर्ट ने एक अक्टूबर की तारीख तय की. लेकिन मंगलवार को वादी भाजपा नेता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई, अब कोर्ट 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने किया है मानहानि का केस: सुल्तानपुर कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि, कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं. कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया. विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी. इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया. दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया.

यह भी पढ़ें:राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग, वाराणसी कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र

सुल्तानपुर: रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई है. इस केस के वादी और बीजेपी नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता के अस्वस्थ रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, अब इस मामले में 9 अक्टूबर को सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है.

अमित शाह पर टिप्पणी का मामला: बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर दर्ज हुए मामले में बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, इसके बाद कोर्ट में वादी विजय मिश्रा को सबूत पेश करने के निर्देश दिए गए थे और 12 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन विशेष कोर्ट के जज के अवकाश पर रहने के चलते सुनवाई टल गई.

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला (Video Credit; ETV Bharat)

अलग अलग कारणों से टल रही सुनवाई: 23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया की उनका वादी अस्वथ्य है, कोर्ट ने इस पर 5 सितंबर को सुनवाई तय की. 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने मुकदमे में व्यस्तता के चलते समय मांगते हुए प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि बार एसोसिएशन के मेडिकल कैंप के चलते सुनवाई नहीं हो सकती, जिस पर कोर्ट ने एक अक्टूबर की तारीख तय की. लेकिन मंगलवार को वादी भाजपा नेता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई, अब कोर्ट 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने किया है मानहानि का केस: सुल्तानपुर कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि, कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं. कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया. विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी. इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया. दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया.

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