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सांसद राहुल गांधी की नागरिकता का मामला; हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का दिया समय - RAHUL GANDHI DUAL CITIZENSHIP CASE

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही है सुनवाई.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (फाइल फोटो)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (फाइल फोटो) (Photo Credit-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 19, 2024, 10:56 PM IST

लखनऊ : इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर याचिका पर कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 24 मार्च 2025 को जवाब दाखिल करने का समय दिया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया था.



याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर के मुताबिक, उनके पास सबूत हैं कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं. याचिकाकर्ता के मुताबिक, उनके पास सबूत के रूप में ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल व दस्तावेज हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं.


26 नवंबर को टल गई थी सुनवाई : याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 24 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त कर जवाब दाखिल करने को कहा था. पिछली सुनवाई में जवाब दाखिल नहीं किया गया था. सुनवाई में हाईकोर्ट के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा था कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे, उन्होंने शिकायत पर क्या एक्शन लिया है?

कोर्ट ने एक बार खारिज कर दी थी याचिका : दरअसल, जुलाई माह में इसी याचिकाकर्ता की याचिका को हाईकोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि, याचिकाकर्ता चाहे तो नागरिकता एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है. एस विग्नेश शिशिर व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के सामने पेश होकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी.

यह भी पढ़ें : सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामला; हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब - RAHUL GANDHI DUAL CITIZENSHIP CASE

लखनऊ : इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर याचिका पर कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 24 मार्च 2025 को जवाब दाखिल करने का समय दिया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया था.



याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर के मुताबिक, उनके पास सबूत हैं कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं. याचिकाकर्ता के मुताबिक, उनके पास सबूत के रूप में ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल व दस्तावेज हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं.


26 नवंबर को टल गई थी सुनवाई : याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 24 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त कर जवाब दाखिल करने को कहा था. पिछली सुनवाई में जवाब दाखिल नहीं किया गया था. सुनवाई में हाईकोर्ट के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा था कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे, उन्होंने शिकायत पर क्या एक्शन लिया है?

कोर्ट ने एक बार खारिज कर दी थी याचिका : दरअसल, जुलाई माह में इसी याचिकाकर्ता की याचिका को हाईकोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि, याचिकाकर्ता चाहे तो नागरिकता एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है. एस विग्नेश शिशिर व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के सामने पेश होकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी.

यह भी पढ़ें : सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामला; हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब - RAHUL GANDHI DUAL CITIZENSHIP CASE

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