नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. बताया जा रहा है कि जस्टिस सचिन दत्ता की अनुपस्थिति के कारण आज की सुनवाई नहीं हो सकी.
दरअसल, यह याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है. याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने पर छह साल तक रोक लगाने की मांग की है. इसके अलावा याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है. दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अपने भाषण में हिंदू और सिख गुरुओं के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगे थे.
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उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष को मुसलमानों से जोड़कर निशाना साधा गया था. चुनाव में धर्म का प्रयोग करना जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन है. प्रधानमंत्री का यह भाषण लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा पैदा कर सकता है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ऐसे भाषण दे रहे हैं, जिससे एक समुदाय के खिलाफ घृणा का माहौल पैदा हो सकता है.
याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंधले ने यह भी मांग की कि देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे भाषणों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. ऐसे मुद्दों को देखते हुए प्रधानमंत्री को छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. इसके लिए हाई कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह प्रधानमंत्री के भाषण का संज्ञान ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे.
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