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हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के बाद मुश्किल में सरकार, हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका, शुक्रवार को होगी सुनवाई

PIL Against Haryana Cabinet Expansion : हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के बाद नायब सिंह सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है. वकील जगमोहन भट्टी ने हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई है. मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.

PIL Against Haryana Cabinet Expansion Haryana CM Nayab singh Saini Punjab and Haryana Highcourt
हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के बाद मुश्किल में सरकार, हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 20, 2024, 8:06 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा में नए सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति के बाद अब हरियाणा कैबिनेट के विस्तार को भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है. वकील जगमोहन भट्टी ने पूरे मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई है. मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.

कैबिनेट विस्तार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका : 12 मार्च को CM नायब सिंह सैनी समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी. वहीं मंगलवार को हरियाणा में कैबिनेट का विस्तार किया गया और 8 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. लेकिन नायब सिंह सैनी के इस कैबिनेट विस्तार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल लगा दी गई है. वकील जगमोहन भट्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि संविधान के मुताबिक विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी तक ही मंत्रियों की संख्या हो सकती है. लेकिन मौजूदा नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं. मौजूदा नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में संख्या 14 हो गई है. याचिका में मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाने की मांग की गई है.

PIL Against Haryana Cabinet Expansion Haryana CM Nayab singh Saini Punjab and Haryana Highcourt
हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के खिलाफ याचिका

गवर्नर के कदम पर भी सवाल उठाए : हरियाणा राज्य की बात की जाए तो यहां विधानसभा के 90 सदस्य हैं और 15 % फॉर्मूले के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की तादाद 13 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार आचार संहिता लागू होने के दौरान किया गया है. साथ ही वकील जगमोहन भट्टी ने पूरे मामले में राज्य के गवर्नर के कदम पर भी सवाल उठाए है.

सीएम की नियुक्ति को चुनौती : आपको बता दें कि जगमोहन भट्टी पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती दे चुके हैं. उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि सैनी की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है. हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हरियाणा विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रखा है.

ये भी पढ़ें : नायब सिंह सैनी की CM पद पर नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, हरियाणा और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

चंडीगढ़ : हरियाणा में नए सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति के बाद अब हरियाणा कैबिनेट के विस्तार को भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है. वकील जगमोहन भट्टी ने पूरे मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई है. मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.

कैबिनेट विस्तार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका : 12 मार्च को CM नायब सिंह सैनी समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी. वहीं मंगलवार को हरियाणा में कैबिनेट का विस्तार किया गया और 8 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. लेकिन नायब सिंह सैनी के इस कैबिनेट विस्तार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल लगा दी गई है. वकील जगमोहन भट्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि संविधान के मुताबिक विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी तक ही मंत्रियों की संख्या हो सकती है. लेकिन मौजूदा नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं. मौजूदा नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में संख्या 14 हो गई है. याचिका में मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाने की मांग की गई है.

PIL Against Haryana Cabinet Expansion Haryana CM Nayab singh Saini Punjab and Haryana Highcourt
हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के खिलाफ याचिका

गवर्नर के कदम पर भी सवाल उठाए : हरियाणा राज्य की बात की जाए तो यहां विधानसभा के 90 सदस्य हैं और 15 % फॉर्मूले के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की तादाद 13 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट का विस्तार आचार संहिता लागू होने के दौरान किया गया है. साथ ही वकील जगमोहन भट्टी ने पूरे मामले में राज्य के गवर्नर के कदम पर भी सवाल उठाए है.

सीएम की नियुक्ति को चुनौती : आपको बता दें कि जगमोहन भट्टी पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती दे चुके हैं. उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि सैनी की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है. हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हरियाणा विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रखा है.

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