जयपुर. पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से तेलंगाना में भाषण देने के दौरान कांग्रेस की ओर से अडानी और अंबानी से रुपए लेने की बात को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है. पूनम चंद भंडारी की ओर से दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा. याचिका में गृह मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को भी पक्षकार बनाया गया है.
याचिका में कहा गया है कि गत 8 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया था. पीएम ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस पांच साल अडानी और अंबानी का नाम लेती रही है, लेकिन अब उनका नाम लेना बंद कर दिया है. ऐसे में अब शहजादा बताएं कि चुनाव में अडानी-अंबानी से कितना माल लिया गया है. पीएम ने कहा था कि रुपए लेने के बाद रातों रात गाली देना बंद गया. यानी टैंपो में भर कर माला आया है. याचिका में कहा गया कि याचिकर्ता को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दोनों उद्योगपतियों ने इतना पैसा कांग्रेस को दिया है.
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पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से भाषण देते हुए यह आरोप लगाए हैं. वे देश के प्रधानमंत्री हैं. ऐसे में उनकी बात पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 8 मई को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सीबीआई को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई. याचिका में गुहार लगाई गई है कि गृह मंत्रालय को एंटी करप्शन एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच के निर्देश जाए. इसके अलावा आयकर विभाग को भी मामले में कार्रवाई करते हुए अडानी-अंबानी और कांग्रेस पार्टी के परिसर की जांच के आदेश दिए जाए. साथ ही आवश्यक कार्रवाई करते हुए जरूरत पड़ने पर पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी-अंबानी से भी पूछताछ की जाए.