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संसद सुरक्षा चूक मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका खारिज - Parliament security breach case - PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE

पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने 9 सितंबर को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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नीलम आजाद की जमानत याचिका (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 11, 2024, 10:21 AM IST

Updated : Sep 11, 2024, 6:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 9 सितंबर को जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान नीलम आजाद की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि आरोपी को झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट और दो पूरक चार्जशीट दाखिल किया है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है.

'संसद के बाहर थीं नीलम आजाद'
नीलम आजाद के वकील ने कहा था कि आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा संसद की वेल में कूदे थे और धुआं छोड़ा था. नीलम आजाद संसद के बाहर थीं और बेरोजगार युवकों की समस्या को उठाने के लिए धूआं छोड़ा. नीलम आजाद के वकील ने कहा था कि धुआं नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये एक गंभीर अपराध है. आरोपी ने देश की संप्रभुता और अखंडता को बाधा पहुंचाने का काम किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि नीलम आजाद के खिलाफ पुख्ता और प्रामाणिक साक्ष्य हैं जो आरोपी को जमानत का हकदार नहीं बनाते हैं.

जानिए, क्या है पुलिस की चार्जशीट में
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे. चार्जशीट में कहा गया है कि संसद पर हमले के लिए आरोपी दो साल से योजना बना रहे थे. करीब एक हजार पेजों के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे. आरोपियों ने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी. उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी. दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था.

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

क्या है संसद की सुरक्षा में चूक का मामला
बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे थे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

ये भी पढ़ें: संसद की सुरक्षा में चूक मामले के आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा मुकदमा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर

ये भी पढ़ें: द‍िल्‍ली के सरकारी कर्मचार‍ियों को अब दोगुना मिलेगा लोन, जान‍िए और क्या होगा फायदा

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 9 सितंबर को जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान नीलम आजाद की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि आरोपी को झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट और दो पूरक चार्जशीट दाखिल किया है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है.

'संसद के बाहर थीं नीलम आजाद'
नीलम आजाद के वकील ने कहा था कि आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा संसद की वेल में कूदे थे और धुआं छोड़ा था. नीलम आजाद संसद के बाहर थीं और बेरोजगार युवकों की समस्या को उठाने के लिए धूआं छोड़ा. नीलम आजाद के वकील ने कहा था कि धुआं नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये एक गंभीर अपराध है. आरोपी ने देश की संप्रभुता और अखंडता को बाधा पहुंचाने का काम किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि नीलम आजाद के खिलाफ पुख्ता और प्रामाणिक साक्ष्य हैं जो आरोपी को जमानत का हकदार नहीं बनाते हैं.

जानिए, क्या है पुलिस की चार्जशीट में
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे. चार्जशीट में कहा गया है कि संसद पर हमले के लिए आरोपी दो साल से योजना बना रहे थे. करीब एक हजार पेजों के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे. आरोपियों ने मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी. उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी. दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था.

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

क्या है संसद की सुरक्षा में चूक का मामला
बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे थे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जुतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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Last Updated : Sep 11, 2024, 6:07 PM IST
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