श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर में विपक्षी दल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में हालिया संशोधन को लेकर अगस्त में एक संयुक्त बैठक करेंगे. बता दें कि संशोधन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है. इस संबंध में सीपीआई (एम) नेता एमवाई तारिगामी ने ईटीवी भारत को बताया कि विपक्षी दलों के नेता 7 अगस्त को सुबह 10 बजे होटल रेडिसन, नरवाल जम्मू में बैठक करेंगे.
इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के व्यापार के नियम 2019 में संशोधन के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. तारिगामी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया गया है. इन दलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं. गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 12 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को प्रशासनिक अधिकार प्रदान करते हुए कामकाज के नियम में संशोधन किया.
यह संशोधन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया. नये नियमों के अनुसार, उपराज्यपाल के पास अखिल भारतीय सेवाओं के कामकाज पर अंतिम अधिकार होगा, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की वरिष्ठ नौकरशाही भी शामिल होगी. नए नियमों के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, लोक अभियोजन निदेशालय, जेल और जम्मू-कश्मीर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भी उपराज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया है. साथ ही महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति पर भी उपराज्यपाल का अंतिम अनुमोदन होगा. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत किए गए इस संशोधन का क्षेत्रीय विपक्षी दलों द्वारा कड़ा विरोध किया गया है.
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