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निर्वाचन को चुनौती देने वाली सोमनाथ भारती की याचिका पर बांसुरी स्वराज को नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब - delhi hc issue notice to bansuri - DELHI HC ISSUE NOTICE TO BANSURI

delhi hc issue notice to bansuri swraj: दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की ओर से स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने बांसुरी स्वराज को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

सोमनाथ भारती की याचिका पर बांसुरी स्वराज को नोटिस
सोमनाथ भारती की याचिका पर बांसुरी स्वराज को नोटिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 14, 2024, 4:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की ओर से नई दिल्ली से चुनी गई भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने उनको चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

हालिया लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज ने AAP प्रत्याशी सोमनाथ भारती को हराकर जीत दर्ज की थी. भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में उनके निर्वाचन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद बीएसपी के टिकट पर खड़े थे.

याचिका में कहा गया है कि राजकुमार आनंद को बीजेपी ने खड़ा करवाया था ताकि याचिककाकर्ता का वोट काटा जा सके. याचिका में कहा गया है कि राजकुमार आनंद AAP की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक सोमनाथ भारतीय के प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

ये भी पढ़ें : द‍िल्‍ली छठा व‍ित्त आयोग का गठन नहीं होने के ख‍िलाफ हाईकोर्ट पहुंचे व‍िजेंद्र गुप्‍ता, AAP सरकार को नोटिस जारी -

याचिका में बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दिन याचिकाकर्ता ने देखा कि बांसुरी स्वराज के बूथ एजेंटों के पास उनकी फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है. याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने चुनाव के दौरान पैसे, साड़ियां और सूट-सलवार मतदाताओं को बांटे. इसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया लेकिन बांसुरी स्वराज की ओर से मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला जारी रहा.

ये भी पढ़ें : भलस्वा में डिमोलिशन 16 अगस्त तक टलने के बाद हंगामा रूका, आवागमन सुचारू रूप से शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की ओर से नई दिल्ली से चुनी गई भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने उनको चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

हालिया लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज ने AAP प्रत्याशी सोमनाथ भारती को हराकर जीत दर्ज की थी. भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में उनके निर्वाचन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद बीएसपी के टिकट पर खड़े थे.

याचिका में कहा गया है कि राजकुमार आनंद को बीजेपी ने खड़ा करवाया था ताकि याचिककाकर्ता का वोट काटा जा सके. याचिका में कहा गया है कि राजकुमार आनंद AAP की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक सोमनाथ भारतीय के प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

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याचिका में बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दिन याचिकाकर्ता ने देखा कि बांसुरी स्वराज के बूथ एजेंटों के पास उनकी फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है. याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने चुनाव के दौरान पैसे, साड़ियां और सूट-सलवार मतदाताओं को बांटे. इसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया लेकिन बांसुरी स्वराज की ओर से मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला जारी रहा.

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