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SC का NEET-UG 2024 नए सिरे से कराने के अनुरोध को खारिज करने के निर्णय की समीक्षा से इनकार

Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 नए सिरे से कराने के अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 6, 2024, 8:55 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दो अगस्त के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने दो अगस्त के फैसले में नीट-यूजी 2024 परीक्षा नये सिरे से कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने काजल कुमारी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसले की समीक्षा करने संबंधी याचिका खारिज की थी लेकिन आदेश की प्रति अब सामने आई है. इसमें कहा गया, ‘‘रिकॉर्ड को देखने से कोई त्रुटि नजर नहीं आती है, साथ ही समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता. इस वजह से समीक्षा याचिका खारिज की जाती है.’’

कोर्ट ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई किए जाने का अनुरोध को भी ठुकरा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दो अगस्त को दिये निर्णय में कहा था कि वह नीट-यूजी 24 को नए सिरे से आयोजित करने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है जो प्रणालीगत लीक या कदाचार का संकेत देती हो, जिससे परीक्षा की अखंडता से समझौता हो.

बता दें कि देश में एमएमबीएस, बीडीएस, आयुष एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पांच मई को नीट-यूजी 2024 परीक्षा कराई की गई थी जिसमें करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था.

ये भी पढ़ें- 'आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं गिरा सकते', SC ने यूपी के अधिकारियों को 25 लाख मुआवजा देने को कहा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दो अगस्त के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने दो अगस्त के फैसले में नीट-यूजी 2024 परीक्षा नये सिरे से कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने काजल कुमारी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसले की समीक्षा करने संबंधी याचिका खारिज की थी लेकिन आदेश की प्रति अब सामने आई है. इसमें कहा गया, ‘‘रिकॉर्ड को देखने से कोई त्रुटि नजर नहीं आती है, साथ ही समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता. इस वजह से समीक्षा याचिका खारिज की जाती है.’’

कोर्ट ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई किए जाने का अनुरोध को भी ठुकरा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दो अगस्त को दिये निर्णय में कहा था कि वह नीट-यूजी 24 को नए सिरे से आयोजित करने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है जो प्रणालीगत लीक या कदाचार का संकेत देती हो, जिससे परीक्षा की अखंडता से समझौता हो.

बता दें कि देश में एमएमबीएस, बीडीएस, आयुष एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पांच मई को नीट-यूजी 2024 परीक्षा कराई की गई थी जिसमें करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था.

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