कोची: यमन में मौत की सजा पा चुकी केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मां यमन जाने के लिए तैयार हैं. उनका वीजा का आवेदन अप्रूव हो गया है और उन्हें वीजा भी मिल गया है. बता दें, यमन की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई मलयाली नर्स निमिषा प्रिया की मां अपनी बेटी से कल यमन में मुलाकात करेंगी. इसके साथ ही प्रेमकुमारी अपनी बेटी को माफ करने के अनुरोध के साथ यमनी नागरिक के परिवार से मिलने के लिए भी जाएंगी. बता दें, निमिषा प्रिया पर एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है और इसके चलते उसे मौत की सजा सुनाई गई है.
प्रेमाकुमारी शनिवार सुबह 5:30 बजे नेदुम्बसेरी से मुंबई जाएंगी, फिर वहां से यमन के लिए रवाना होंगी. प्रेमाकुमारी के साथ यमनी व्यवसायी और तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम भी होंगे. प्रेमाकुमारी ने ईटीवी भारत को बताया कि उनका दिल खुशी से फूल रहा है. प्रेमाकुमारी ने कहा कि मैं बारह साल बाद अपनी बेटी से मिलने जा रही हूं. मैं यमनी के परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी और माफी की भीख मागूंगी. उन्होंने कहा कि वह यमन देश और उन सभी लोगों की बहुत आभारी हैं जो उनकी बेटी की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताया है कि उनकी बेटी को यमनी नागरिक का परिवार माफ कर देगा.
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को निमिषा की मां प्रेमा कुमारी को एक भारतीय नागरिक के साथ यमन जाने की अनुमति दे दी थी. कोर्ट में प्रेमा कुमारी की ओर से याचिका दायर करनेवाले वकील सुभाष चंद्रन ने बताया कि वीजा मिलने के बाद निमिषा की मां अपनी बेटी को लाने यमन जाएगी.
यमन जाने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि प्रेमा कुमारी स्वयं की जिम्मेदारी पर जाएगी और केंद्र और संबंधित राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो प्रेमा कुमारी को यमन जाने के लिए एडवाइजरी में छूट दे, जिसके तहत कुछ लोगों को कुछ खास समय के लिए जाने की छूट मिलती है.
वकील सुभाष चंद्रन ने कहा था कि यमन में शरिया का कानून चलता है और इस कानून में ब्लड मनी का प्रावधान है. उन्होंने कहा था कि यमन की सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2023 को निमिषा प्रिया को फांसी से बचने का अंतिम अवसर देते हुए कहा था कि वो मृतक के परिजनों को ब्लड मनी देकर समझौता करे. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वो प्रेमा कुमारी को यमन जाने की इजाजत नहीं दे सकती है क्योंकि यमन में भारतीय दूतावास बंद हो चुका है. मध्य-पूर्व की स्थिति नाजुक है और कुछ भी अनहोनी होने पर भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है.
यमन के नागरिक की हत्या का है आरोपः 7 मार्च 2022 को यमन की अदालत ने निमिषा प्रिया की अपील को खारिज कर दिया था. निमिषा प्रिया पर 2017 में यमन के नागरिक तलल आब्दो माहदी की हत्या का आरोप है. आरोप है कि उसने माहदी को नशीला पदार्थ पिलाया जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी. वह एक प्रशिक्षित नर्स है. उसने 2014 में यमन की राजधानी सना में अपना क्लिनिक स्थापित करने के लिए माहदी से मदद ली.
यमनी कानून के मुताबिक, केवल उसके नागरिकों को ही क्लीनिक और व्यावसायिक फर्म स्थापित करने की अनुमति है. इस कारण दोनों करीब आए. बाद में दोनों के संबंध बिगड़ गए और महादी उसे प्रताड़ित करने लगा. महादी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया. आरोप है कि निमिषा महादी के चंगुल से बचने के लिए एक यमनी नर्स के साथ योजना बनाकर नशीले इंजेक्शन दिया, जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई.