ETV Bharat / bharat

महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका सुनवाई योग्य नहीं: न्यूज एजेंसी - महेंद्र सिंह धोनी

Petition filed against Mahendra Singh Dhoni: दिल्ली हाईकोर्ट से न्यूज एजेंसी ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की ओर से दाखिल की गई मानहानि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

Mahendra Singh Dhoni
Mahendra Singh Dhoni
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 29, 2024, 2:16 PM IST

नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की ओर से दाखिल मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से इस बात का जवाब देने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.

सुनवाई के दौरान न्यूज एजेंसी की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी एजेंसी ने केवल इस तथ्य की खबर दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केस दायर किया है. कुमार ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सारी शिकायत रांची से संबंधित है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप ये बताएं कि किस विशेष खबर से आपकी बदनामी हुई है. सुनवाई के दौरान आज महेंद्र सिंह धोनी की ओर से वकील शेखर कुमार पेश हुए. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को महेंद्र सिंह धोनी के वकील को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

बता दें कि 18 जनवरी को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति महेंद्र सिंह धोनी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे महेंद्र सिंह धोनी को फोन, व्हाट्सऐप या ई-मेल अन्य किसी माध्यम से याचिका के बारे में सूचित करें. महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और दिवाकर की पत्नी सौम्या दास ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी याचिकाकर्ताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 2017 में उनके बीच हुए करार का उल्लंघन किया.

साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 6 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस में ये आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने उनके साथ 15 करोड़ रुपये की ठगी की. इसी मामले में धोनी ने रांची में दिवाकर और दास के खिलाफ आपराधिक केस दायर किया है. रांची की कोर्ट इस मामले में कोई आदेश देती, उसके पहले धोनी की ओर से उनके वकील दयानंद शर्मा ने प्रेस कांफ्रेस आयोजित किया और दिवाकर और दास पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए.

यह भी पढ़ें-जजों को भी अपने परिवार के साथ खड़ा होने का हक है: दिल्ली हाईकोर्ट

याचिका में यह मांग की गई है कि धोनी और उनके लोगों को दिवाकर और दास के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने वाले बयान देने से रोका जाए. वहीं याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, गूगल, यूट्यूब, मेटा और कुछ न्यूज प्लेटफार्म को ऐसी खबरें प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई है. बता दें कि दिवाकर और दास आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते हैं. आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और धोनी के बीच 2017 में करार हुआ था. इस करार में भारत और पूरी दुनिया में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना करने की बात की गई थी. दिवाकर पूर्व में अंडर-19 वर्ल्ड कप, साल 2000 में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें-लॉ कोर्सेज में शिक्षा का अधिकार कानून को शामिल करने पर एडवाइजरी कमेटी करेगी विचार

नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की ओर से दाखिल मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से इस बात का जवाब देने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.

सुनवाई के दौरान न्यूज एजेंसी की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी एजेंसी ने केवल इस तथ्य की खबर दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केस दायर किया है. कुमार ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सारी शिकायत रांची से संबंधित है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप ये बताएं कि किस विशेष खबर से आपकी बदनामी हुई है. सुनवाई के दौरान आज महेंद्र सिंह धोनी की ओर से वकील शेखर कुमार पेश हुए. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को महेंद्र सिंह धोनी के वकील को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

बता दें कि 18 जनवरी को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति महेंद्र सिंह धोनी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे महेंद्र सिंह धोनी को फोन, व्हाट्सऐप या ई-मेल अन्य किसी माध्यम से याचिका के बारे में सूचित करें. महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और दिवाकर की पत्नी सौम्या दास ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी याचिकाकर्ताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 2017 में उनके बीच हुए करार का उल्लंघन किया.

साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 6 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस में ये आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने उनके साथ 15 करोड़ रुपये की ठगी की. इसी मामले में धोनी ने रांची में दिवाकर और दास के खिलाफ आपराधिक केस दायर किया है. रांची की कोर्ट इस मामले में कोई आदेश देती, उसके पहले धोनी की ओर से उनके वकील दयानंद शर्मा ने प्रेस कांफ्रेस आयोजित किया और दिवाकर और दास पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए.

यह भी पढ़ें-जजों को भी अपने परिवार के साथ खड़ा होने का हक है: दिल्ली हाईकोर्ट

याचिका में यह मांग की गई है कि धोनी और उनके लोगों को दिवाकर और दास के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने वाले बयान देने से रोका जाए. वहीं याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, गूगल, यूट्यूब, मेटा और कुछ न्यूज प्लेटफार्म को ऐसी खबरें प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई है. बता दें कि दिवाकर और दास आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते हैं. आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और धोनी के बीच 2017 में करार हुआ था. इस करार में भारत और पूरी दुनिया में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना करने की बात की गई थी. दिवाकर पूर्व में अंडर-19 वर्ल्ड कप, साल 2000 में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें-लॉ कोर्सेज में शिक्षा का अधिकार कानून को शामिल करने पर एडवाइजरी कमेटी करेगी विचार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.