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NEET-UG 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ, लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित : सुप्रीम कोर्ट - NEET UG 2024 Supreme Court

NEET UG 2024 paper leak: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एनटीए को एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में की गई 'अनियमितता' से बचना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की 'अनियमितता' छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है.

NEET UG 2024 paper leak
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 2, 2024, 11:24 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ, लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों की बेहतरी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र की ओर से गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, पहचान की जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज नीट-यूजी 2024 परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर विस्तृत फैसला सुनाया. 23 जुलाई को अपनी पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स के मुद्दे के कारण मेडिकल प्रवेश परीक्षा को फिर से आयोजित करने की याचिका को खारिज कर दिया था.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ, जो आज नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाली है, से सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित न करने के अपने फैसले की व्याख्या की.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र की ओर से गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, पहचान की जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय आज नीट-यूजी 2024 परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर विस्तृत फैसला सुनाया. 23 जुलाई को अपनी पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स के मुद्दे के कारण मेडिकल प्रवेश परीक्षा को फिर से आयोजित करने की याचिका को खारिज कर दिया था.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ, जो आज नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाली है, से सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित न करने के अपने फैसले की व्याख्या की.

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