मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक अदालत ने बुधवार को बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. मिहिर शाह (24) को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. दो दिन पहले उसने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उसका पति घायल हो गया था.
बुधवार को उसे मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी कोर्ट) एसपी भोसले के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि यह एक 'क्रूर, हृदयहीन अपराध' है. उन्होंने कहा कि आरोपी को अधिकतम हिरासत में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें यह जांच करनी है कि उसे भागने में किसने मदद की और साथ ही कार की नंबर प्लेट भी अभी तक बरामद नहीं हुई है.
मिहिर कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था, जिसने रविवार सुबह मुंबई के वर्ली इलाके में कावेरी नखवा (45) को टक्कर मार दी और उनके पति प्रदीप को घायल कर दिया. पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार कार ने कावेरी नखवा को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, उसके बाद मिहिर ने कार रोकी, अपने ड्राइवर राजर्षि बिदावत के साथ सीट बदली और दूसरी गाड़ी में भाग गया.
कथित तौर पर ड्राइवर ने BMW को पीछे करते समय उसे कुचल दिया. दुर्घटना के बाद से फरार चल रहे मिहिर को आखिरकार मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. मिहिर के पिता राजेश शाह, पालघर जिले से शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता हैं. पुलिस के अनुसार, उन्होंने दुर्घटना के बाद मिहिर को भागने में सक्रिय रूप से मदद की.
राजेश शाह, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, को बुधवार को शिवसेना (शिंदे गुट) के उपनेता पद से बर्खास्त कर दिया गया. कार में बैठे ड्राइवर बिदावत, जिसने कथित तौर पर मिहिर के साथ ड्राइवर की सीट बदल ली थी, पहले से ही 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है.