गाजीपुर: लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की जुबानी जंग तेज हो गई है. इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के भाई और सपा प्रत्याशी अफजाल असारी शुक्रवार को एक ग्राम सभा में लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों और बड़े उनके नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए गृहमंत्री अमित शाह को तड़ीपार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा माफिया कहा.
भाई को जेल में स्लो प्वाइजन देकर माराः जखनिया विधानसभा के पहेतियां गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि 'सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है. मेरा भाई मुख्तार अंसारी जो साढ़े 18 सालो से जेल में बंद था, उसे इन लोगों ने अपनी अभिरक्षा में जेल में ही स्लो प्वाइजन देकर मार दिया. इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती कि उसे हार्ट अटैक बता रहे हैं. भाजपा सरकार को हटाना है, वरना देश का संविधान खतरे में है.'
परिवार का एक वारिस भी रहेगा तो लड़ाई लड़ता रहेगाः इस दौरान अफजाल अंसारी ने कहा कि 'यह जालिम सरकार सिर्फ चिन्हित कर मेरे परिवार के ऊपर कार्रवाई कर रही है. चाहे वह अस्पताल गिराने की बात हो या फिर घर और स्कूल गिराने की बात हो. अब तो चर्चा यह चल रहा है की अफजाल अंसारी को सजा हो जाएगी. यह जालिम सरकार मुख्तार अंसारी को जहर देकर मार दिया तो यह सोचती है कि हम स्वतंत्र हो गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इन जालिमों के खिलाफ हमारे परिवार का एक वारिस भी रहेगा तो इस लड़ाई लड़ता रहेगा'.
मुख्तार की तरह गरीबों पर नहीं आने दूंगा आंचः अफजाल अंसारी यही नहीं रुके एक कदम आगे बढ़कर कहा कि 'जैसे मुख्तार अंसारी ने गरीबों पर पंजा उठाने वालों का पंजा मरोड़ता रहा है, उसी तरीके से मैं भी आम जनता के सहयोग में लगा रहता हूं और कोई भी गरीबों पर पंजा लगाएगा तो उसका पंजा मरोड़ने का काम करेंगे, गरीबों पर कोई आंच नहीं आने देंगे.'
अफजाल के सजा मामले में 13 को फैसला सुनाएगी हाईकोर्टः बता दें कि अफजाल अंसारी पर चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि 13 मई को हाईकोर्ट सजा पर सुनवाई करेगी. उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या केस को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया. गाजीपुर की विशेष अदालत ने इस केस में अंसारी को सजा सुनाई थी. बाद में अफजाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल की सजा पर रोक लगाते हुए अपील शीघ्र सुने जाने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने अफजाल की सजा बरकार रखने के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.
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