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पहला निकाह छिपाया, दूसरी पत्नी ने विरोध किया तो दे दिया तीन तलाक, आरोपी गिरफ्तार - TRIPLE TALAQ IN KOLLAM KERALA

शिकायत के अनुसार, बसिथ और महिला के बीच बहस हुई, जिसके बाद वह उसे उसके घर ले गया और फोन पर तीन तलाक बोल दिया.

TRIPLE TALAQ IN KOLLAM KERALA
प्रतिकात्मक छवि (GFX)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 25, 2025, 3:05 PM IST

कोल्लम, केरल: चावरा पुलिस ने शनिवार को एक इमाम को अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने के आरोप में गिरफ्तार किया. आरोपी, अब्दुल्ला बसिथ, कोल्लम के मिनागपल्ली का निवासी है और एक मस्जिद में इमाम के रूप में काम करता है. उसे गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

भारतीय कानून के अनुसार, तीन तलाक देना एक अपराध है और इसका दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. 20 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी हुई, जिसके साथ बसिथ ने हाल ही में शादी की थी. पुलिस ने कहा कि बसिथ ने अपनी दूसरी शादी के बारे में अपनी पत्नी को गुमराह किया था.

पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. इस अधिनियम ने भारत में तीन तलाक को अपराध बना दिया है और इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को तलाक के अवैध रूपों से बचाना है. पुलिस ने बसिथ पर उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया है, जैसा कि महिला ने आरोप लगाया है कि उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

शिकायत के अनुसार, बसिथ और महिला के बीच बहस हुई, जिसके बाद वह उसे उसके घर ले गया और फोन पर तीन तलाक बोल दिया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बसिथ ने अपनी पहली शादी छिपाई और उसके साथ शादी कर ली. बसिथ ने अपनी पहली पत्नी को किराए के घर में रखा था, जिसके बारे में उसकी दूसरी पत्नी को जानकारी नहीं थी. पहली पत्नी की जानकारी मिलने के बाद दूसरी पत्नी ने उससे पूछताछ की, लेकिन बसिथ ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. फिलहाल यह मामला अब कोल्लम की अदालत में है, और आगे की कार्यवाही की जा रही है.

यह भी पढ़ें- 'तलाक सिर्फ कोर्ट से लिया जा सकता है, शरीयत काउंसिल अदालत...', हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कोल्लम, केरल: चावरा पुलिस ने शनिवार को एक इमाम को अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने के आरोप में गिरफ्तार किया. आरोपी, अब्दुल्ला बसिथ, कोल्लम के मिनागपल्ली का निवासी है और एक मस्जिद में इमाम के रूप में काम करता है. उसे गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

भारतीय कानून के अनुसार, तीन तलाक देना एक अपराध है और इसका दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. 20 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी हुई, जिसके साथ बसिथ ने हाल ही में शादी की थी. पुलिस ने कहा कि बसिथ ने अपनी दूसरी शादी के बारे में अपनी पत्नी को गुमराह किया था.

पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. इस अधिनियम ने भारत में तीन तलाक को अपराध बना दिया है और इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को तलाक के अवैध रूपों से बचाना है. पुलिस ने बसिथ पर उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया है, जैसा कि महिला ने आरोप लगाया है कि उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

शिकायत के अनुसार, बसिथ और महिला के बीच बहस हुई, जिसके बाद वह उसे उसके घर ले गया और फोन पर तीन तलाक बोल दिया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बसिथ ने अपनी पहली शादी छिपाई और उसके साथ शादी कर ली. बसिथ ने अपनी पहली पत्नी को किराए के घर में रखा था, जिसके बारे में उसकी दूसरी पत्नी को जानकारी नहीं थी. पहली पत्नी की जानकारी मिलने के बाद दूसरी पत्नी ने उससे पूछताछ की, लेकिन बसिथ ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. फिलहाल यह मामला अब कोल्लम की अदालत में है, और आगे की कार्यवाही की जा रही है.

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