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भजन गायक और उनके पूरे परिवार को तलवार से मौत के घाट उतारने वाला हिमांशु सैनी दोषी, 22 मई को सुनाई जाएगी सजा - Shamli murder case convicted

शामली में करीब 5 साल पहले चर्चित भजन गायक, उनकी पत्नी, बेटे-बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी हिमांशु सैनी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है. आरोपी को अब 22 मई को सजा सुनाई जाएगी.

5 साल पहले भजन गायक के पूरे परिवार की हुई थी हत्या.
5 साल पहले भजन गायक के पूरे परिवार की हुई थी हत्या. (photo credit etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2024, 9:51 PM IST

Updated : May 17, 2024, 11:08 PM IST

शामली : करीब 5 साल पहले चर्चित भजन गायक, उनकी पत्नी, बेटे-बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी हिमांशु सैनी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है. आरोपी को अब 22 मई को सजा सुनाई जाएगी. हिमांशु ने पूरे परिवार को तलवार और खंजर से वार कर मार डाला था. जनपद न्यायालय शामली ने अभियुक्त हिमांशु को शुक्रवार को दोषी करार दे दिया. फिलहाल, दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

30 दिसंबर 2019 की रात शामली के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी निवासी ख्याति प्राप्त भजन गायक अजय पाठक (42), उनकी पत्नी स्नेहलता (38), बेटी वसुंधरा (16) व बेटे भागवत (11) की तलवार और खंजर से ताबड़तोड़ वारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी. अगले दिन भजन गायक, उनकी पत्नी व बेटी का खून से लथपथ शव घर से बरामद हुआ था, जबकि हत्यारोपी अजय के बेटे के शव उनकी ही गाड़ी में डालकर फरार हो गया था. हत्याकांड के संबंध में मृतक अजय के बड़े भाई हरिओम पाठक की ओर से आदर्शमंडी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था.

कार में आग लगाकर जला दिया था बेटे का शव

हत्याकांड के बाद पुलिस ने हिमांशु सैनी निवासी गांव झाड़खेड़ी, कैराना को पानीपत में टोल प्लाजा के निकट से गिरफ्तार किया था. वहां हत्यारोपी ने कार में आग लगाई थी. कार से भजन गायक के बेटे भागवत का अधजला शव भी बरामद हुआ था. अभियुक्त हिमांशु भजन पिछले काफी समय से भजन गायक के घर आया-जाया करता था. गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में उसे नामजद करते हुए स्थानीय कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. प्रकरण में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी और यह मामला जनपद न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने शुक्रवार को उक्त हत्याकांड में दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त हिमांशु सैनी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखते हुए दोषी को सजा के लिए 22 मई की तिथि नियत की है. फिलहाल, दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. दोष सिद्ध अभियुक्त हिमांशु सैनी गिरफ्तारी के बाद से ही कारागार में बंदी है.

यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश : शामली हत्याकांड में गायक अजय पाठक के बेटे का भी शव मिला

यह भी पढ़ें : शामलीः चौहरे हत्याकांड में शिष्य निकला कातिल, हत्या की ये बताई वजह

शामली : करीब 5 साल पहले चर्चित भजन गायक, उनकी पत्नी, बेटे-बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी हिमांशु सैनी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है. आरोपी को अब 22 मई को सजा सुनाई जाएगी. हिमांशु ने पूरे परिवार को तलवार और खंजर से वार कर मार डाला था. जनपद न्यायालय शामली ने अभियुक्त हिमांशु को शुक्रवार को दोषी करार दे दिया. फिलहाल, दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

30 दिसंबर 2019 की रात शामली के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी निवासी ख्याति प्राप्त भजन गायक अजय पाठक (42), उनकी पत्नी स्नेहलता (38), बेटी वसुंधरा (16) व बेटे भागवत (11) की तलवार और खंजर से ताबड़तोड़ वारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी. अगले दिन भजन गायक, उनकी पत्नी व बेटी का खून से लथपथ शव घर से बरामद हुआ था, जबकि हत्यारोपी अजय के बेटे के शव उनकी ही गाड़ी में डालकर फरार हो गया था. हत्याकांड के संबंध में मृतक अजय के बड़े भाई हरिओम पाठक की ओर से आदर्शमंडी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था.

कार में आग लगाकर जला दिया था बेटे का शव

हत्याकांड के बाद पुलिस ने हिमांशु सैनी निवासी गांव झाड़खेड़ी, कैराना को पानीपत में टोल प्लाजा के निकट से गिरफ्तार किया था. वहां हत्यारोपी ने कार में आग लगाई थी. कार से भजन गायक के बेटे भागवत का अधजला शव भी बरामद हुआ था. अभियुक्त हिमांशु भजन पिछले काफी समय से भजन गायक के घर आया-जाया करता था. गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में उसे नामजद करते हुए स्थानीय कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. प्रकरण में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी और यह मामला जनपद न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने शुक्रवार को उक्त हत्याकांड में दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त हिमांशु सैनी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखते हुए दोषी को सजा के लिए 22 मई की तिथि नियत की है. फिलहाल, दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. दोष सिद्ध अभियुक्त हिमांशु सैनी गिरफ्तारी के बाद से ही कारागार में बंदी है.

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Last Updated : May 17, 2024, 11:08 PM IST
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