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हाईकोर्ट का आदेश, चुनाव में सभी शस्त्रधारकों को नहीं जमा कराने असलहे, किनके हथियार जमा होंगे जानिए? - loksabha election

loksabha election: लोकसभा चुनाव को लेकर हथियार जमा करने को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 7, 2024, 6:52 AM IST

लखनऊः लोकसभा चुनाव (loksabha election) में सलहा धारकों के लिए के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने असलहा धारकों को बड़ी राहत दी है. उत्तर प्रदेश में लाइसेंसी हथियार रखने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी को असलहे जमा नहीं कराने होंगे. जिस किसी से भी कानून व्यवस्था खराब होने का खतरा होगा उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर और संबंधित को कारण बताकर असलहा जमा कराने को कहा जा सकता है. हथियार जमा करने पर स्क्रीनिंग कमेटी को वजह बतानी होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी बीते 22 मार्च को रविशंकर तिवारी और अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर जारी किया है.

कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन केवल उन्हीं के असलहा जमा कराएगा, जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो. इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर उस व्यक्ति से शस्त्र जमा कराने के लिए कहा जा सकता है. बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही शस्त्रधारकों से असलहा जमा कराने होते हैं.

डीएम की अध्यक्षता में बनेगी स्क्रीनिंग कमेटी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव में सुरक्षा उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं. हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर किसी असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा हो उसके लाइसेंस को जमा कराया जा सकता है. इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसे भी असलहा जमा करने का कारण बताना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए, जिसमें एसपी, एडीएम और एएसपी को सदस्य के तौर पर रखा जाए.


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लखनऊः लोकसभा चुनाव (loksabha election) में सलहा धारकों के लिए के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने असलहा धारकों को बड़ी राहत दी है. उत्तर प्रदेश में लाइसेंसी हथियार रखने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी को असलहे जमा नहीं कराने होंगे. जिस किसी से भी कानून व्यवस्था खराब होने का खतरा होगा उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर और संबंधित को कारण बताकर असलहा जमा कराने को कहा जा सकता है. हथियार जमा करने पर स्क्रीनिंग कमेटी को वजह बतानी होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी बीते 22 मार्च को रविशंकर तिवारी और अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर जारी किया है.

कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन केवल उन्हीं के असलहा जमा कराएगा, जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो. इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर उस व्यक्ति से शस्त्र जमा कराने के लिए कहा जा सकता है. बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही शस्त्रधारकों से असलहा जमा कराने होते हैं.

डीएम की अध्यक्षता में बनेगी स्क्रीनिंग कमेटी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव में सुरक्षा उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं. हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर किसी असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा हो उसके लाइसेंस को जमा कराया जा सकता है. इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसे भी असलहा जमा करने का कारण बताना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए, जिसमें एसपी, एडीएम और एएसपी को सदस्य के तौर पर रखा जाए.


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