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अगर दो उम्मीदवारों को बराबर-बराबर वोट मिले, तो कैसे होगा हार-जीत फैसला ? - Lok Sabha Election Result 2024 - LOK SABHA ELECTION RESULT 2024

Lok Sabha Election Result 2024: अगर किसी सीट पर दो उम्मीदवारों को समान संख्या में वोट मिलते हैं, तो हार-जीत का फैसला लॉटरी से होगा और निर्वाचित पदाधिकारी ही चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे.

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अगर दो उम्मीदवारों को मिले बराबर के टिकट तो कैसे होगा हार-जीत फैसला? (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 3, 2024, 7:46 PM IST

हैदराबाद: लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं. अब बस फाइनल नतीजों का इंतेजार है. इस बीच मंगलवार 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं. इसके लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

सभी मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. बता दें कि मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी.

कैसे होगा हार-जीत का फैसला?
आम तौर पर चुनाव में जो उम्मीदवार ज्यादा वोट पाता है, उसकी जीत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले तो उनके बीच हार-जीत का फैसला कैसे होगा? अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आज गम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं. बता दें कि अगर किसी सीट पर दो उम्मीदवारों को समान संख्या में वोट मिलते हैं, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम रिजल्ट लॉटरी यानी ड्रॉ के जरिए घोषित किया जाएगा.

निर्वाचित पदाधिकारी करेंगे नतीजे घोषित
निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक लॉटरी से फैसला होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ही चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे. इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव में जीते प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे.

अगर कोई प्रत्याशी या उसका एजेंट मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है या दोबारा वोट गिनने की मांग करता है, तो उसे एक लिखित आवेदन देना होगा. लिखित आवेदन लेने के बाद ही पुनर्गणना के लिए कुछ आधार भी मांगा जाएगा. इस आवेदन को निर्वाचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंप दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- मतगणना से पहले यूपी में पलट गया गेम, INDIA ब्लॉक गदगद !

हैदराबाद: लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं. अब बस फाइनल नतीजों का इंतेजार है. इस बीच मंगलवार 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं. इसके लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

सभी मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. बता दें कि मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी.

कैसे होगा हार-जीत का फैसला?
आम तौर पर चुनाव में जो उम्मीदवार ज्यादा वोट पाता है, उसकी जीत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले तो उनके बीच हार-जीत का फैसला कैसे होगा? अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आज गम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं. बता दें कि अगर किसी सीट पर दो उम्मीदवारों को समान संख्या में वोट मिलते हैं, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम रिजल्ट लॉटरी यानी ड्रॉ के जरिए घोषित किया जाएगा.

निर्वाचित पदाधिकारी करेंगे नतीजे घोषित
निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक लॉटरी से फैसला होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ही चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे. इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव में जीते प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे.

अगर कोई प्रत्याशी या उसका एजेंट मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है या दोबारा वोट गिनने की मांग करता है, तो उसे एक लिखित आवेदन देना होगा. लिखित आवेदन लेने के बाद ही पुनर्गणना के लिए कुछ आधार भी मांगा जाएगा. इस आवेदन को निर्वाचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंप दिया जाएगा.

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